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Hospital में भर्ती हुए तो PF से निकाल सकते हैं 1 लाख रुपये, जानिए क्या है तरीका

advance pf claim in medical emergency

कोरोना महामारी ने दुनियाभर के लोगों को अपनी चपेट में लिया है. अगर कोई व्यक्ति इससे संक्रमित हो जाता है तो उसके लाखों रुपये हॉस्पिटल के बिल में खर्च हो जाते हैं. ऐसे में EPFO ने अपने सदस्यों को राहत देते हुए एक नई सुविधा दी है जिसके तहत EPFO Account Holder अपने PF अकाउंट से एक लाख रुपये तक की राशि निकाल सकता है. (EPFO Advance Claim) आप ये पैसा कब और कैसे निकाल सकते हैं इसका पूरा प्रोसेस इस लेख में जानेंगे.

एडवांस पीएफ़ कब निकाल सकते हैं? | Condition for Advance PF

Advance PF को निकालने को लेकर कुछ Conditions हैं जिनके आधार पर आप Advance PF Withdrawal कर सकते हैं.

– एडवांस पीएफ़ होम लोन के रिपेमेंट के लिए निकाला जा सकता है.

– भाई-बहन या बच्चों की शादी के लिए पीएफ़ का पैसा निकाला जा सकता है. लेकिन इसमें आप कुल राशि का 50 प्रतिशत ही निकाल सकते हैं और पूरी सर्विस में ऐसा तीन बार कर सकते हैं.

– अगर आप कोई घर, प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो आप पीएफ़ से एडवांस पैसा निकाल सकते हैं. इसमें आप अपनी सैलरी का 24 गुना पैसा निकाल सकते हैं. इसके लिए आपकी नौकरी को 5 साल पूरे होना चाहिए और आप ऐसा पूरी सर्विस में सिर्फ एक बार कर सकते हैं.

– घर में या परिवार में किसी व्यक्ति के इलाज के लिए भी आप पीएफ़ से पैसा निकाल सकते हैं. इसके लिए आपको अस्पताल में भर्ती होने का सबूत और लीव सर्टिफिकेट देना होगा.

इन्हीं शर्तों के तहत कोरोना महामारी में राहत देने के लिए आप अपने पीएफ़ अकाउंट से 1 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं. ये पैसा आपको मेडिकल इमरजेंसी और अस्पताल में भर्ती होने पर मिल सकता है. इसे निकालने के लिए आपको ईपीएफ़ ऑफिस जाकर अस्पताल भर्ती होने और लागत का अनुमान जमा कराने की भी जरूरत नहीं होगी.

पीएफ़ से पैसा कैसे निकालें? | How to withdrawal money from PF account?

कोरोना महामारी के दौरान इलाज करवाने के लिए यदि आप पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा. इसके लिए नीचे दिया गया स्टेप्स फॉलो करें.

– सबसे पहले आधिकारिक EPFO Portal (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/) पर जाएँ.
– इसके बाद अपने UAN नंबर और पासवर्ड की मदद से अपना अकाउंट लॉगिन करें.
– इसके बाद Online Services के टैब में जाएँ.
– यहाँ आपको Claim 1, 19, 10C और 10D ऑप्शन दिखेगा. इस पर क्लिक करें.
– अगले पेज पर अपने बैंक खाते की जानकारी को वेरिफ़ाई करें.
– इसके बाद EPFO की शर्तों को ध्यान से पढ़िये और Proceed for Online Claim पर क्लिक करें.
– पैसा निकालने के लिए ऑप्शन में Medical Emergency को चुनें.
– इसके बाद कुछ ही दिनों में राशि आपके वेरिफ़ाई किए हुए अकाउंट में आ जाएगी.

ईपीएफ़ओ से पैसा निकालने के लिए नियम

अगर आपके पीएफ़ अकाउंट में एक लाख रुपये से भी ज्यादा जमा है तो आप एक लाख रुपये तक मेडिकल इमरजेंसी के लिए निकाल सकते हैं. लेकिन इसके भी कुछ नियम हैं जिन्हें जान लेना जरूरी है.

– मरीज को उपचार के लिए सरकारी/प्राइवेट सेक्टर यूनिट/CGHS पैनलाइज्ड अस्पताल में भर्ती होना चाहिए.
– किसी आपात स्थिति के कारण यदि उसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस मामले की जांच करेगी. उसके बाद मेडिकल एडवांस दिया जाएगा.
– कर्मचारी या परिवार के किसी सदस्य को अस्पताल और रोगी की डीटेल का उल्लेख करते हुए एक रिक्वेस्ट लेटर जमा करना होगा. जिसमें ये उल्लेख होना चाहिए कि अनुमान खर्च पता नहीं है इस प्रकार मेडिकल एडवांस दिया जाना चाहिए.
– डिस्चार्ज होने के बाद 45 दिनों के भीतर मेडिकल बिल को जमा करना होगा. अंतिम बिल से राशि को एडजस्ट किया जाएगा.

इन नियमों के साथ आप मेडिकल इमरजेंसी के लिए पीएफ़ अकाउंट से पैसा एडवांस पीएफ़ के रूप में निकाल सकते हैं.

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