किसी भी बच्चे के जन्म के बाद उसके लिए सबसे जरूरी दस्तावेज़ होता है उसका जन्म प्रमाण पत्र (बर्थ सर्टिफ़िकेट). बर्थ सर्टिफ़िकेट (birth certificate) बनवाने का काम बच्चे के जन्म के 21 दिनों के भीतर ही करा लेना चाहिए. कई लोगों को पता नहीं होता है की बच्चे के जन्म के बाद बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (बर्थ सर्टिफिकेट) कैसे बनवाएं? (how to make birth certificate?) बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का का एक अलग प्रोसेस (process of birth certificate) होता है जिसे बच्चे के जन्म के 21 दिनों के अंदर माता-पिता को करवा लेना चाहिए.
बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं?
बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया राज्य स्तर पर की जाती है. इनके कानून के मुताबिक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का फॉर्म और सर्टिफिकेट (birth certificate form) दोनों एक जैसे ही होते हैं. वर्तमान में देश के 19 राज्यों में बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का काम मुख्य रजिस्ट्रार स्वस्थ्य विभाग द्वारा, 12 राज्यों में सांख्यिकी विभाग द्वारा और बाकी के राज्यों में स्थानीय निकाय इस काम को देखते हैं.
बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट
बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने (birth certificate) के लिए आपको सबसे पहले जन्म को रजिस्टर करवाना होगा. इसे आप बच्चे के जन्म के 21 दिनों के अंदर स्थानीय अधिकारियों के समक्ष फॉर्म (birth certificate form) भरकर रजिस्टर (birth certificate registration) करवा सकते हैं. इसके बाद ही अधिकारी से संबंधित हॉस्पिटल या नर्सिंग होम के रिकॉर्ड को देखकर बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है. अगर आप 21 दिनों के बाद बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो फिर पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है जिसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया जाता है.
बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने का काम हर जगह अलग-अलग स्तर पर किया जाता है. जैसे शहरों में ये काम नगर निगम या नगर परिषद करती है, तहसील के स्तर पर तहसीलदार करते हैं और ग्रामीण स्तर पर ये काम ग्राम पंचायत करती है.
बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन
बच्चे का जन्म दो जगह पर हो सकता है या तो वो घर पर पैदा हुआ हो या फिर किसी हॉस्पिटल में. अगर बच्चे का जन्म घर पर हुआ है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए संबन्धित कार्यालय से जाकर बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म लें और उसे भरकर जमा करे दें. ध्यान रहे ये काम बच्चे के जन्म के 21 दिनों के अंदर ही करना जरूरी है.
अगर बच्चे का जन्म सरकारी अस्पताल या फिर किसी निजी अस्पताल, नर्सिंग होम में हुआ है तो संबन्धित अस्पताल में मेडिकल इंचार्ज से बर्थ रजिस्ट्रेशन से इस फॉर्म को लेकर भरें. हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म होने पर भी आपको ये फॉर्म 21 दिनों के अंदर ही भरकर जमा करना है.
आप जो फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म का सबसे पहले उसका सत्यापन किया जाएगा. सत्यापन होने के दो हफ्ते के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है. आप इसे खुद जाकर संबन्धित कार्यालय से ले सकते हैं. या फिर अपना खुद का पता दे सकते हैं और अपने घर पर मंगवा सकते हैं.
ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट
अगर आप अपने बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन (online birth certificate apply) करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. देश के अधिकतर राज्यों में ये सुविधा उपलब्ध है. हालांकि इसकी प्रक्रिया में कुछ जगह पर अंतर हो सकता है. ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप http://crsorgi.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.
बर्थ सर्टिफिकेट कहां काम आता है?
बर्थ सर्टिफिकेट एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज़ होता है. ये स्कूल में दाखिला लेने में काम आता है. इसके अलावा वोटर आईडी बनवाने, ड्राइविंग लाइसेन्स, बीमा करवाने, जमीन से जुड़े मामले आदि में इसकी जरूरत होती है. बर्थ सर्टिफिकेट काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है और समय रहते इसे जरूर बनवाएं.
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