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किसी नौकरीपेशा व्यक्ति के लिए Provident Fund (PF) उसकी जीवनभर की जमा पूंजी होती है. नौकरी के दौरान ही थोड़ा-थोड़ा करके इसमें बहुत सारा पैसा बचाया जा सकता है और नौकरी के बाद इसे निकाला जा सकता है. लेकिन नौकरी छोड़ने से पहले ही यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कैसे पीएफ़ का पैसा निकाला जाए? (PF Death Claim) इस बारे में कम ही लोग जानते हैं. इस लेख में आप जानेंगे कि मृत्यु के बाद परिवार वाले कैसे पीएफ़ का पैसा निकाल सकते हैं?

पीएफ़ डैथ क्लैम (PF Death Claim Process in Hindi) 

जिस प्रोसैस को हम आपको बताने वाले हैं उसे पीएफ़ डैथ क्लैम (PF Death Claim) कहा जाता है. ये तभी संभव है जब पीएफ़ अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाए. लेकिन पीएफ़ का पैसा मृत्यु के बाद सिर्फ नॉमिनी ही निकाल सकता है. इसलिए अपने पीएफ़ अकाउंट में अपने नॉमिनी की जानकारी को जरूर फिल करें. मृत्यु के बाद नॉमिनी Death Claim कर पीएफ़ का पैसा withdrawal कर सकता है.

ई नॉमिनेशन कैसे करें? (E nomination process in PF Account) 

मृत्यु के बाद घर वाले पैसा निकाल पाये इसके लिए आपको पहले अपने EPFO Account में E Nomination करना पड़ेगा. यदि अकाउंट में E Nomination नहीं किया हुआ है तो मृत्यु के बाद घरवालों को पैसा निकालने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. E Nomination करने के लिए नीचे दिये गए प्रोसैस को फॉलो करें.

– सबसे पहले अपना EPFO Account लॉगिन करें.
– अपने डैशबोर्ड में जाकर Manage पर क्लिक करें.
– इसी में आपको E Nomination का ऑप्शन नजर आएगा. उस पर क्लिक करें.
– इसके बाद आपको Family Declaration में Having Family पर Yes करना है.
– अब फॅमिली की डिटेल्स डालने के लिए एक फॉर्म जाएगा.
– इसमें नाम, जन्मतिथि और रिलेशन फिल करके नॉमिनी का विवरण भर दें.

पीएफ़ डैथ क्लैम आवेदन कैसे करें? (How to apply for PF Death Claim?) 

ई नोमिनेशन फिल करने के बाद अकाउंट होल्डर की मृत्यु के बाद नॉमिनी डैथ क्लैम कर सकता है. उसके लिए नीचे दिया गया प्रोसैस फॉलो करें.

– सबसे पहले आपको EPFO Member Portal पर जाना है.
– यहाँ Death Claim Beneficiary पर क्लिक करना है.
– इसमें UAN, आधार नंबर, नाम, जन्मतिथि और कैप्चा फिल करना है.
– इसके बाद Get authorization pin पर क्लिक करें.
– अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा.
– ओटीपी को यहाँ फिल करके मोबाइल नंबर को वेरिफ़ाई करें.
– इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा जिसमें Fill Death Claim ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक करें और फॉर्म को सबमिट करें.

इस तरह एक मृत व्यक्ति के PF account से पैसा निकाला जा सकता है. PF खाते से पैसा निकालने के लिए नॉमिनी की डिटेल्स पहले से भरी हो और नॉमिनी के पास अकाउंट होल्डर के UAN Number और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो. तभी पैसा withdrawal किया जा सकता है. यदि फिर भी पैसा निकालने में कोई दिक्कत आती है तो आप अपने नजदीकी पीएफ़ ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं.

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