Sat. Apr 20th, 2024
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(EPFO) ईपीएफओ यानी की कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने हर सदस्य को एडवांस पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा प्रदान करता है. हालांकि ईपीएफओ में से पैसा तभी निकाला जा सकता है, जब आपकी जरूरत अनिवार्य आवश्यकता की श्रेणी में आती हो. यदि आपको अपने पीएफ एकाउंट से एडवांस पैसा निकालना हो तो कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना होगा. 

कब निकाल सकते हैं आप पीएफ का पैसा?  (When you can Withdrawal PF money) 

कोई भी व्यक्ति पीएफ का पैसा तभी निकाल सकता है जब EPFO मेंबर को अपना घर खरीदना हो या बनाना हो, लोन का भुगतान करना हो या फिर नौकरी के अंतर्गत 2 महीने से वेतन ना मिला हो या फिर बेटी/बेटे/भाई/खुद की शादी करनी हो अथवा परिवार में कोई गंभीर रूप से बीमार हो और उसके इलाज के लिए पैसे की जरूरत हो. पार्शल ‘Withdrawl’ या फिर ‘Advance EPF’ कभी भी निकाला जा सकता है.

ऑन लाइन कैसे निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा? (how to withdraw pf amount online) 

एडवांस पीएफ निकालने के लिए आपको कुछ शर्तों को पूरा करना होगा. आप ऑनलाइन भी पीएफ का एडवांस पैसा निकालने के लिए ‘PF Withdrawl Form’ के लिए अप्लाई कर सकते हैं. online PF Withdrawl Application फॉर्म भरने के लिए आपको www.epfindia.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा.

हालांकि यहां से पीएफ का एडवांस पैसा निकालने के लिए आपका UAN यानी की Universal Account Number एक्टिवेट होना चाहिए. यदि Universal Account Number नंबर एक्टिव करने के लिए आपका नंबर चालू होना चाहिए। यही नहीं आपका अकाउंट Aadhaar, पैन कार्ड और बैक डिटेल्स और आईएफएससी कोड के साथ भी लिंक होना जरूरी है. यदि ऐसा नहीं होता है तो आप ऑन लाइन पीएफ का एडवांस पैसा नहीं निकाल पाएंगे.

कैसे निकालें ऑनलाइन पीएफ का पैसा? (How to withdraw PF amount online) 

सबसे पहले आपको ईपीएफओ के पोर्टल पर जाना होगा. यह पोर्टल देखने के लिए आपको गूगल में जाकर www.epfindia.gov.in लॉगिन करना होगा. यहां आपको बांई ओर लॉगिन आईडी और पासवर्ड के लिए पूछा जाएगा. यहां आपको अपना UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर), पासवर्ड और कैप्चा कोड डालना होगा और अपना अकाउंट लॉग-इन करना होगा.

यदि आपका एंकाउंट लॉगिन हो जाता है तो मैनेज टैब में केवाईसी ऑप्शन पर क्लिक कर इसकी जांच करें कि आपका आधार नंबर, पैनकार्ड और बैक डिटेल सही और वेरिफाई हैं या नहीं. यदि नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे. यदि आप अपनी केवाईसी डिटेल यानी की नो योर सर्टिफिेट डिेटेल को प्रामाणिक यानी की वेरिफाई करवा लेते हैं तो ऑनलाइन सर्विस पर जाएं और क्लैम ऑप्शन को चुने.

इसके बाद जैसे ही आप क्लेम स्क्रीन पर मेंबर डिटेल, केवाईसी डिटेल और सर्विस डिटेल देखेंगे वहां क्लेम फॉर्म सबमिट करें. क्लेम फॉर्म के लिए ‘Proceed For Online Claim’ पर क्लिक करना होगा. क्लेम फॉर्म सामने आने पर आप ‘I Want To Apply For’ में ईपीएफ पार्ट विड्रॉल (लोन/एडवांस) या फुल ईपीएफ स्टेलमेंट, पेंशन विड्रॉल जैसे विकल्प दिखाई देंगे. इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप पीएफ निकालने या पेंशन निकालने के लिए अयोग्य हैं, तो इनमें से कोई भी विकल्प नजर नहीं आएंगे.

ध्यान रखें कि इन बातों का भी

इस बात का ध्यान रखें कि www.epfindia.gov.in की वेबसाइट में जाकर यदि आप पीएफ का एडवांस पैसा निकालने के लिए अप्लाय कर रहे हैं तो किसी फाइनेंशियल एक्सपट्र की सलाह जरूर लें. कई बार जानकारी के अभाव में यूजर परेशान होते हैं. बेहतर होगा कि आप अपने इनकम टैक्स सलाहकार की सलाह भी लें.

 

विभू गोयल मुंबई में रहते हैं और certified financial planner हैं और शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं. वे पिछले 15 सालों से निवेशकों को सलाह दे रहे हैं. 

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