Wed. Apr 17th, 2024

Saving Account में कितना पैसा रख सकते हैं, Income Tax की रहती है नजर

saving account money limit

पैसों की बचत करने के लिए हर व्यक्ति बैंक में बचत खाता (Saving account) खुलवाता है. हम सभी जानते हैं कि बचत खाते में हम पैसे जमा कर सकते हैं और पैसे निकाल सकते हैं. इसके मिनिमम बैलेन्स (Saving Account minimum balance) की जानकारी भी काफी लोग रखते हैं. लेकिन अधिकतर लोगों को ये पता नहीं होता है कि वे अपने सेविंग अकाउंट में कितना पैसा (Saving Account Limit) रख सकते हैं?

सेविंग अकाउंट में तय सीमा से ज्यादा पैसा रखने या उसका लेन-देन करना आपको महंगा पड़ सकता है. यदि आप सेविंग अकाउंट में तय सीमा से ज्यादा पैसा रखते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए हमेशा इस बात की जानकारी रखें कि आप सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं.

सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं? (Saving Account Money Limit) 

सेविंग अकाउंट में यूं तो आप करोड़ों रुपये रख सकते हैं किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है. ये दिक्कत आपको तब तक नहीं है जब तक आप सही तरीके से ITR file कर रहे हैं. मतलब जितना आपके अकाउंट में है उतना लेन-देन यदि आप ITR में बताते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है.

दूसरी तरफ यदि आपने ITR में जो लेन-देन बताया है आप उससे भी ज्यादा का लेन-देन अपने बैंक अकाउंट के जरिये कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स विभाग की कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है.

अपने सेविंग अकाउंट में यूं तो आप चाहे जितने उतने रुपये जमा करके रख सकते हैं. लेकिन यदि आप 10 लाख से ज्यादा रकम अपने अकाउंट में जमा करते हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है. क्योंकि ऐसा करते ही इनकम टैक्स विभाग की नजर आपके अकाउंट पर चली जाएगी.

10 लाख से ज्यादा पैसे जमा करने पर क्या होगा? (Income tax action on saving account) 

सेविंग अकाउंट में यदि कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए से ज्यादा धन जमा करता है. तो उस व्यक्ति की सीधी जानकारी बैंक द्वारा इनकम टैक्स विभाग को दी जाती है.

इसके बाद इनकम टैक्स विभाग ये देखता है कि आपने जो ITR file किया है वो इससे मैच होता है या नहीं. अगर मैच होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है.

लेकिन यदि आपने कम पैसों के लिए आईटीआर फाइल किया था तो आपको इनकम टैक्स विभाग की ओर से एक लीगल नोटिस भेजा जाएगा. इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास जो पैसे आए हैं उसका स्त्रोत क्या है? मतलब आपके पास इतना पैसा कहां से आया?

यदि आप ये बता देते हैं कि इतना पैसा आपके पास कहां से आया है. वो स्त्रोत सही होता है और आप इनकम टैक्स विभाग से कुछ छुपा नहीं रहे हैं तो आप पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी.

यदि आप इनकम टैक्स को ये बता पाने में समर्थ नहीं रहते हैं तो इनकम टैक्स आप पर कानूनी कार्यवाही करती है. जिसमें वो आपसे उस इनकम पर टैक्स लेती है. आप पर जुर्माना लगाती है.

किसी और का पैसा अपने अकाउंट में जमा करने पर क्या होगा?

कई बार ऐसा होता है कि आप अपने किसी रिश्तेदार के पैसों का लेन-देन अपने अकाउंट से कर लेते हैं. जैसे आपका कोई रिश्तेदार आपके साथ रहता है. उसका बैंक अकाउंट नहीं है. अब उसे दूसरे शहर से 8-10 लाख रुपये मँगवाने हैं और वो आपके अकाउंट में मँगवा लेता है.

ऐसी स्थिति में भी आपके अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा रकम होने पर कार्यवाही की जाएगी. पहले आपसे पूछा जाएगा, इसके बाद उस व्यक्ति से पूछा जाएगा जिसने पैसे मंगाए हैं. अगर वो बताने में समर्थ नहीं रहता है तो आप पर ही कानूनी कार्यवाही की जाएगी.

किसी बैंक में यदि आपका सेविंग अकाउंट है तो आप अपने अकाउंट में 10 लाख रुपये से ज्यादा रुपये रखने से बचें. यदि आप रखते भी हैं तो इसकी जानकारी ITR फ़ाइल करते समय इनकम टैक्स विभाग को जरूर दें. ऐसा करके आप इनकम टैक्स विभाग द्वारा की जाने वाले कार्यवाही से बच सकते हैं.

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