Sat. Apr 20th, 2024

बैंक अकाउंट (Bank Account) हर व्यक्ति का होता है. क्योंकि आजकल कई सारे काम बैंक अकाउंट के बिना नहीं होते हैं. लेकिन जरा सोचिए कि यदि बैंक अकाउंट होल्डर की मृत्यु (Death of Bank Account Holder) हो जाए और घर में किसी भी व्यक्ति को उसके एटीएम पिन या नेट बैंकिंग पासवर्ड का पता नहीं हो तो बैंक जाकर उसके अकाउंट का पैसा (How to claim money from bank after death) किस तरह निकाला जाएगा. या फिर उस व्यक्ति के नाम पर कोई निवेश जैसे एफ़डी, आरडी आदि हैं तो उन्हें कैसे प्राप्त किया जाए?

नॉमिनी (Role of Nominee)

जब आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं या फिर कोई निवेश करते हैं तो हर बार नॉमिनी की डिटेल्स ली जाती है. नॉमिनी ही वो व्यक्ति है जो अकाउंट होल्डर या निवेशक की मृत्यु के बाद सारा पैसा ले सकता है. इसलिए यदि आप सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हैं, एफ़डी करवा रहे हैं, आरडी करवा रहे हैं, बीमा करवा रहे हैं या फिर किसी अन्य स्कीम में निवेश कर रहे हैं तो नॉमिनी के बारे में डिटेल्स जरूर दें. नॉमिनी आप अपने घर के ही किसी व्यक्ति को बना सकते हैं. जैसे अपनी पत्नी, बेटे-बेटी, बहू आदि. यदि नॉमिनी बनाया है तो सारा पैसा मृत्यु के बाद नॉमिनी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है.

मृत व्यक्ति के अकाउंट पर दावा किन परिस्थितियों में कर सकते हैं? (Death Claim process in Banks)

मृत व्यक्ति के अकाउंट पर दावा करने का प्रोसैस समझने से पहले हम ये समझते हैं की ऐसी कौन-कौन सी स्थिति हो सकती है जिसमें आप दावा कर सकते हैं.

1) आप दावा तब कर सकते हैं जब मृत व्यक्ति का आपके साथ जाइंट अकाउंट हो तो ऐसे मामले में अकाउंट में रखा पैसा अपने आप दूसरे व्यक्ति के नाम पर हो जाता है.

2) यदि आप नॉमिनी हैं तो सीधे तौर पर बैंक आपके नाम पर सारा पैसा ट्रांसफर कर देगी. लेकिन नॉमिनी घर का व्यक्ति नहीं है और कोई विवाद है तो इसमें काफी समय लगेगा. इसके लिए वसीयत की जरूरत लगेगी.

3) अगर मृत व्यक्ति ने कोई नॉमिनी की डिटेल्स नहीं दी है और जाइंट अकाउंट भी नहीं है तो जो व्यक्ति अकाउंट पर दावा कर रहा है उसे ये साबित करना होगा कि वो मृत व्यक्ति का कानूनी वारिस है. इसके लिए वो वसीयत या उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र उपयोग में ले सकता है.

4) यदि किसी अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है और काफी समय तक उस अकाउंट पर कोई व्यक्ति दावा नहीं करता है तो ऐसे अकाउंट को बैंक निष्क्रिय अकाउंट में बदल देती है. जब कोई व्यक्ति कानूनी वारिस के रूप में दावा करता है तो बैंक सारा पैसा उस व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है.

मृत व्यक्ति के अकाउंट पर दावा कैसे करें? (How to claim money from bank after death in India?)

मृत व्यक्ति के अकाउंट में जमा राशि पर दावा करने के लिए आपको बैंक जाना होगा. अगर आप नॉमिनी हैं तो आपको निर्धारित फॉर्म भरकर तथा अकाउंट होल्डर का मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक तथा आपकी पहचान से संबन्धित कुछ दस्तावेज़ देकर आप उस अकाउंट के पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं. यदि आप नॉमिनी नहीं है लेकिन कानूनी वारिस हैं तो आपको वसीयत या उत्तराधिकारी पत्र लेकर बैंक जाना होगा और फिर आप पैसा ले पाएंगे.

बैंक अकाउंट से पैसा निकालने के अलावा आप ELSS, PPF, FD सरकारी बॉन्ड जैसे निवेश से निवेशक की मृत्यु हो जाने पर लॉक इन पीरियड में पैसा निकाल सकते हैं. इसके लिए भी नॉमिनी को निर्धारित फॉर्म भरना होता है.

यह भी पढ़ें

Home Insurance : घर का बीमा क्या होता है, नुकसान होने पर क्लैम कैसे करें?

PF Pension Withdrawal Rule : पीएफ़ से पेंशन का पैसा कैसे निकालें, जानिए नियम?

Bad CIBIL Score : खराब सिबिल स्कोर होने पर लोन कैसे लें?

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *