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हर साल लाखों लोग इनकम टैक्स (Income tax) भरते हैं और ये सोचते हैं की आखिर इनकम टैक्स (Income tax rebate) कैसे बचाया जाए. वैसे टैक्स बचाने के कई तरीके हैं. Salaried Person जो इनकम टैक्स दे दायरे में आते हैं उन्हें सरकार ने कई तरह की छूट इनकम टैक्स बचाने के लिए दे रखी है जिनसे आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं.

मकान किराया भत्ता पर टैक्स छूट

अगर आप Salaried person हैं और आपको HRA (House Rent Allowance) मिलता है तो आप इस पर टैक्स छूट पा सकते हैं. HRA पर टैक्स छूट पाने के लिए आपको सालभर मिलने वाले HRA की राशि में से 10 % घटाने के बाद बची हुई राशि पर आप टैक्स छूट के लिए क्लैम कर सकते हैं.

अवकाश यात्रा भत्ता पर टैक्स छूट

अगर आपको हर साल अवकाश यात्रा भत्ता यानि LTA मिलता है तो आप इस पर टैक्स छूट के लिए क्लैम कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपका खुद का यात्रा करना जरूरी है और आप LTA पर सिर्फ परिवहन खर्च पर ही टैक्स छूट के लिए क्लैम कर सकते हैं.

50 हजार रुपये का standard deduction

साल 2019-20 के इनकम टैक्स के लिए सरकार ने नई सुविधा शुरू की है. इसके अनुसार आप जितनी भी सैलरी पाते हैं उसमे से 50 हजार रुपये पहले ही हटा सकते हैं और बाकी राशि को taxable income के रूप में गिन सकते हैं. और उस 50 हजार पर आप टैक्स छूट पा सकते हैं. इसे Standard Deduction कहा जाता है.

80 C के तहत निवेश पर टैक्स छूट

हर साल आप 80 C के तहत निवेश करे 1.5 लाख तक की राशि पर इनकम टैक्स बचा सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपको कुछ विशेष जगह पर निवेश करना होगा.

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF)
पीपीएफ (जमा, ब्याज और ​मेच्योरिटी)
एन्युटी या पेंशन स्कीम्स (Pension Schemes)
जीवन बीमा प्रीमियम (Life Insurance)
इक्विटी लिंक्ड बचत योजनाएं (ELSS)
होम लोन में मूलधन (principal) वाला हिस्सा
बच्चों की फीस (सिर्फ टयूशन फीस वाला हिस्सा)
सुकन्या समृद्धि योजना (जमा, ब्याज और ​मेच्योरिटी)
एनएससी-राष्ट्रीय बचत पत्र | NSC
Tax Saving Fixed Deposit (FD)
5 वर्षीय Post office time deposits (FD)

होमलोन पर टैक्स छूट

अगर आपने घर बनाने के लिए होमलोन लिया है तो आप उस पर टैक्स छूट पा सकते हैं. इसमें आप होमलोन के 1.5 लाख तक के मूलधन पर 80 C के तहत टैक्स छूट पा सकते हैं. इसके अलावा घर खरीदने के लिए चुकाई गई स्टाम्प ड्यूटी पर भी आप टैक्स छूट पा सकते हैं. इसके अलावा Home loan के ब्याज (2 लाख तक) पर भी आप टैक्स छूट के लिए क्लैम कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप पहली बार घर खरीद रहे हैं तो आपको सेक्शन 80 EE के तहत 50 हजार रुपये की अतिरिक्त ब्याज छूट मिलती है.

तो ये थे वो तरीके जिनसे आप इनकम टैक्स बचा सकते हैं. ध्यान रहें की इनकम टैक्स अगर आपको बचाना है तो आपको अपने पैसों को यानि की इनकम को कहीं न कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा तभी आप उस पर टैक्स बचा सकते हैं.

नोट : यह लेख आपकी जानकारी के लिए साझा किया गया है. किसी भी स्कीम या जगह में निवेश करने तथा टैक्स बचाने के ऑप्शन सिलैक्ट करते समय एक्सपेर्ट की राय जरूर लें.

By रवि नामदेव

युवा पत्रकार और लेखक

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One thought on “Income Tax Saving Idea : इनकम टैक्स छूट कैसे पाएँ, इनकम टैक्स बचाने के तरीके?”

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