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PF Pension Withdrawal Rule : पीएफ़ से पेंशन का पैसा कैसे निकालें, जानिए नियम?

जो लोग अपनी सैलरी में से PF Contribution देते हैं उन्हें PF Pension Contribution को लेकर काफी समस्या है. कई लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वे पेंशन को नौकरी छोड़ने से पहले निकाल (PF Pension Withdrawal) सकते हैं या नहीं. या फिर पेंशन उन्हें 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही मिलेगी. ऐसे कई सारे सवाल एक कर्मचारी के मन में घूमते रहते हैं. इन सभी सवालों के जवाब आपको इस लेख में मिलेंगे.

PF Pension Contribution क्या है? (What is PF Pension Contribution?)

जो कर्मचारी पीएफ़ में योगदान दे रहे हैं उनके पीएफ़ अंश में से ही थोड़ा पैसा पीएफ़ पेंशन के रूप में जा रहा है. जिसका लाभ आप रिटायरमेंट के बाद ले सकते हैं. पीएफ़ की ओर से रिटायर होने की उम्र 58 साल है. इसके बाद आप इस पेंशन को मंथली अपने अकाउंट में पा सकते हैं. लेकिन कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या वे पेंशन को निकाल सकते हैं? क्या नौकरी छोड़ने के बाद या नौकरी के दौरान पेंशन को निकाला जा सकता है? तो ऐसा किया जा सकता है लेकिन इसके लिए आपको पेंशन के कुछ नियम समझने होंगे.

पीएफ़ पेंशन निकासी के नियम (PF Pension Withdrawal rule in Hindi?)

पीएफ़ पेंशन निकासी के कुछ नियम हैं जिन्हें ध्यान में रखकर आप पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं.

– आपकी नौकरी और पीएफ़ योगदान को कम से कम 6 महीने से ज्यादा का समय होना चाहिए. यानी अगर आपने 7 महीने काम किया है तब आप पेंशन को भी निकाल सकते हैं. लेकिन इससे कम किया है तो आप पेंशन नहीं निकाल सकते.

– पेंशन निकालने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 9 साल 6 महीने काम करना है. अगर आपने इससे ज्यादा समय तक काम करके पेंशन में योगदान दिया तो आप पेंशन नहीं निकाल पाएंगे. फिर पेंशन सीधे आपके रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगी.

– अगर आपने कुल 10 सालों तक या इससे ज्यादा सालों तक पीएफ़ पेंशन में योगदान दिया है तो आप पेंशन निकालने के हकदार नहीं रहेंगे. इसलिए यदि आप पेंशन निकालना चाहते हैं तो आपको 9 साल होने के पहले-पहले अपना पेंशन निकाल लेना चाहिए.

पीएफ़ पेंशन कैसे निकालें? (How to withdrawal PF Pension?)

पेंशन आप कब निकाल सकते हैं ये तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे. चलिये अब बात करते हैं कि आप पेंशन कैसे निकाल सकते हैं? पेंशन निकालने के लिए आपको 9 साल 6 महीने की सर्विस होने से पहले जॉब छोड़ना पड़ेगा और कम से कम 2 महीने तक कोई पीएफ़ योगदान नहीं देना होगा. 2 महीने के बाद आपको अपना पीएफ़ का पैसा निकालने और पीएफ़ अकाउंट बंद करने के लिए क्लैम करना होगा. पीएफ़ क्लैम वर्तमान में ऑनलाइन होता है लेकिन आपको पेंशन का पैसा निकालना है इसलिए आपको पीएफ़ ऑफिस जाकर Form 19 और 10C जमा करना होगा.

इन फॉर्म को भरने के बाद ही कुछ दिनों के अंदर आपके पीएफ़ के साथ-साथ पेंशन की राशि भी आपके अकाउंट में आ जाएगी. इस तरह आप पीएफ़ के साथ-साथ पेंशन का पैसा भी निकाल सकते हैं.

पेंशन का पैसा निकालने से पहले एक बात का ध्यान रखें. ऐसा हो सकता है कि जितनी राशि आपकी पासबुक में पेंशन की लिखी हुई है उतनी राशि आपके अकाउंट में न आए. क्योंकि ईपीएफ़ओ पेंशन को कुछ अलग तरीके से गिनता है. इसलिए हो सकता है कि जितनी पेंशन पीएफ़ पासबुक में लिखी है उतनी राशि आपके अकाउंट में न आए.

पीएफ़ की पेंशन निकालने का यही एक तरीका है. अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप 10 साल से ज्यादा सर्विस करके कभी भी पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं तो ऐसा नहीं होगा. जहां आपकी सर्विस को पूरे दस साल हो गए वहीं आपका सारा पैसा पेंशन में चला जाएगा और वो पैसा आपके रिटायरमेंट के बाद ही आपको हर महीने पेंशन के रूप में मिलेगा.

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