Wed. Apr 24th, 2024

जो लोग अच्छी-ख़ासी सैलरी पाते हैं और इनकम टैक्स (Income tax) अदा करते हैं उन्होने TDS का नाम तो सुना ही होगा. इस नाम से उनका हर महीने ही पाला पड़ता है. खैर TDS सिर्फ आपकी सैलरी पर ही नहीं बल्कि और भी कुछ चीजों पर कटता है. TDS क्या होता है और TDS कहाँ-कहाँ लगता है ये सारी जानकारी आप इस लेख में पढ़ेंगे.

TDS क्या होता है? (TDS Meaning)

TDS का full form होता है Tax deduction at source मतलब किसी स्त्रोत से टैक्स का कटना. यहाँ स्त्रोत से मतलब आपकी आय से है जिस पर टैक्स काटा जाता है. लेकिन ऐसा नहीं है की आपकी इनकम सिर्फ आपकी सैलरी से होती है. आप जिस भी स्त्रोत से पैसा कमा रहे हैं आपको उस पर TDS देना होता है. ये TDS सरकार के पास आपके इनकम टैक्स के रूप में जाता है.

टैक्स के अनुसार कमाई के स्त्रोत कौन-कौन से है? (Income source for TDS)

टैक्स एक्ट के तहत कमाई के 5 स्त्रोत माने गए हैं.

– किसी संस्थान से मिलने वाला वेतन
– बिजनेस या फिर पेशे से होने वाली आमदनी
– आपकी संपत्ति के किराए से होने वाली आय
– किसी संपत्ति को बेचकर होने वाले लाभ की आय
– ब्याज, कमीशन, लाभांश आदि से होने वाली आय

TDS किस तरह काटा जाता है? (TDS Deduction)

मान लीजिये अनुज एक नौकरीपेशा व्यक्ति है जो किसी कंपनी में हर महीने 80,000 रुपये के वेतन पर काम करता है. अब अनुज का सालभर का वेतन हो गया 12X80,000=9,60,000 रुपये मतलब की वो 20% वाले टैक्स स्लैब में आता है. तो अनुज जिस कंपनी में काम करता है वो हर महीने उसकी सैलरी का 20% हिस्सा यानि 16,000 रुपये TDS काटकर 64,000 रुपये सैलरी प्राप्त होगी. तो इस तरह हर महीने उसकी कंपनी सैलरी में से टैक्स वाला हिस्सा काटकर सरकार को देती है.

TDS कहाँ-कहाँ कटता है?

– TDS उस व्यक्ति की सैलरी पर कटता है जिसकी सालना आय 2.5 लाख से ज्यादा हो तो आपकी कंपनी हर महीने आपकी सैलरी से TDS काट कर आपको सैलरी देगी.

– अगर आपने बैंक या किसी वित्तीय संस्थान में पैसा जमा कर रखा है और उस पर आपको 40 हजार से ज्यादा ब्याज मिल रहा है तो बैंक आपको उस पर TDS काटकर पैसा देगी.

– किसी संस्थान या किसी फ़र्म की ओर से कोई काम करवाने में मिले कमीशन या प्रॉपर्टी या बड़ी डील से मिले कमीशन पर TDS कटता है.

– अगर आप हर महीने मकान का किराया 20 हजार रुपये से ज्यादा ले रहे हैं तो उस पर TDS कटता है.

– आपको किसी फर्म से वकील,चार्टड एकाउंटेंट, फाइनेंसियल प्लानर आदि के के रूप में परामर्श शुल्क प्राप्त कर रहे हों.

TDS कौन काट सकता है? (Who can deduct TDS?)

आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी आपसे टैक्स के रूप में सैलरी में से पैसा ले लेते हैं. लेकिन सवाल ये आता है की ये क्यों काटते हैं. दरअसल हर कंपनी को tax deduction के लिए TAN number लेना होता है. उसके बाद ही कोई संस्था या कंपनी TDS काट सकती है. ये tax deduction करके अपने पास नहीं रखते बल्कि ये सरकार के पास जमा करते हैं.

कंपनी TDS सरकार के पास जमा कर रही है कैसे चेक करें? (how can check your tds status?)

अगर TDS के रूप में आपसे टैक्स लिया जा रहा है तो आप कभी भी ये चेक कर सकते हैं की कंपनी आपसे टैक्स लेकर सरकार को दे रही है या नहीं. इसके लिए आपको कंपनी की ओर से form 16 दिया जाता है जिसकी मदद से आप ऑनलाइन ही ये जानकारी चेक कर सकते हैं. इसमें आपके काटे गए TDS और सरकार को जमा किए गए टैक्स का विवरण होता है.

TDS हर सैलरी पाने वाले को हर महीने देना हो है. वही पेशेवर और बिजनेस करने वालों को जो एडवांस टैक्स जमा करते हैं उन्हें हर 3 महीने में एक बार देना होता है. वहीं अगर आप सालभर में किसी टैक्स छूट के तहत पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप tax return file करते समय document बता कर अपना टैक्स कम करवा सकते हैं.

By रवि नामदेव

युवा पत्रकार और लेखक

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