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मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के लोगों के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है जिसमें एक प्रमुख योजना है ‘विकलांग पेंशन योजना’ (Viklang pension) . इस योजना का वास्तविक नाम ‘सामाजिक सुरक्षा निःशक्त पेंशन योजना’ है. इसके तहत मध्य प्रदेश का जो निवासी विकलांग है और इस योजना की पात्रता को पूरा करता है वो हर महीने अपने खर्चे के लिए पेंशन (Viklang pension) पा सकता है. इसके लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन विकलांग पेंशन के लिए आवेदन करना होता है.

विकलांग पेंशन योजना पात्रता (Viklang pension yogyata)

– आवेदक का मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है.
– परिवार की वार्षिक आय 48 हजार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
– आवेदक का पास विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए.
– आवेदक सरकारी नौकरी पर कार्यरत नहीं होना चाहिए.
– आवेदक के पास तीन पहिया या चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए.

विकलांग पेंशन योजना दस्तावेज़ (Viklang pension document)

– आधार कार्ड
– निवास प्रमाण पत्र
– आय प्रमाण पत्र
– विकलांग प्रमाण पत्र
– बैंक अकाउंट पासबुक
– जाति प्रमाण पत्र
– मोबाइल नंबर
– कुछ पासपोर्ट साइज़ फोटो

विकलांग पेंशन योजना आवेदन कैसे करें? (Viklang pension online apply)

विकलांग पेंशन योजना के लिए आप मध्य प्रदेश में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. दूसरे राज्यों में भी इसके ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है. मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना आवेदन करने के लिए दिया गया तरीका अपनाएं.

– आवेदन करने के लिए आप मध्य प्रदेश की सामाजिक सुरक्षा वेबसाइट https://socialsecurity.mp.gov.in/ पर जाएं
– यहां पर आपको ‘महत्वपूर्ण लिंक’ के ऑप्शन में ‘पेंशन योजनाओं हेतु आवेदन करें’ ऑप्शन नजर आएगा उस पर क्लिक करें.
– इसके बाद एक छोटा सा फॉर्म आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा. इसमें आपको अपने जिला का नाम, स्थानीय निकाय का नाम, समग्र आईडी की जानकारी भरनी होती है. सभी जानकारी भरने के बाद आपको ‘पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें’ पर क्लिक करना है.
– इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेंशन का फॉर्म खुल जाएगा. इसमें पूछी गई सभी जानकारी को सही-सही फिल करें और फॉर्म सबमिट करें.

विकलांग पेंशन योजना के लाभ (Viklang pension benefit)

विकलांग पेंशन योजना के तहत जो व्यक्ति शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत विकलांग या उससे ज्यादा विकलांग होता है उन लोगों को सरकार हर महीने पेंशन के रूप में आर्थिक मदद मुहैया करवाती है ताकि वे लोग किसी और पर निर्भर न रहें.

विकलांग पेंशन कितनी मिलती है? (Viklang pension amount)

विकलांग पेंशन योजना के तहत मध्य प्रदेश में हर महीने 500 रुपये प्रति विकलांग पेंशनर को दिये जाते हैं.

विकलांग पेंशन योजना के लिए प्रमाण पत्र (Viklang certificate)

विकलांग पेंशन योजना का पात्र होने के लिए आवेदक का 40 प्रतिशत विकलांग होना जरूरी है. इसके लिए आवेदक को एक प्रमाण पत्र की जरूरत होती है जिसे विकलांगता प्रमाण पत्र कहा जाता है. इसमें आवेदक कितना विकलांग है और किस प्रकार से विकलांग है इस बात की जानकारी दी होती है. इसे बनवाने के लिए आपको मुख्य चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के चिकित्सक से बनवाना होता है.

मध्य प्रदेश में जो व्यक्ति भी कम से कम 40 प्रतिशत तक विकलांग है वो पेंशन का हकदार है. अगर वो जरूरी योग्यताएं पूरी करता है तो उसे विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहिए.

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By रवि नामदेव

युवा पत्रकार और लेखक

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