कैसे चुने जानते हैं देश की राष्ट्रपति, जानिए पूरी प्रक्रिया?

कैसे चुने जानते हैं देश की राष्ट्रपति, जानिए पूरी प्रक्रिया?

राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक कहलाते हैं. लेकिन इनके चुनाव में देश के आम नागरिक हिस्सा नहीं लेते हैं. देश के राष्ट्रपति को चुनने के लिए एक अलग चुनाव प्रक्रिया है.

संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा. वहीं अनुच्छेद 54 और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के तरीके का उल्लेख है.

देश के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है. इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता है?

राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए

आवेदक की उम्र कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए.

आवेदक लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो.

आवेदक सरकार में किसी लाभ के पद पर न हो. अगर कोई उम्मीदवार वर्तमान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ अथवा राज्य में मंत्री पद पर है तो उसे लाभ का पद नहीं माना जाता है.

राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए.

उसे आरबीआई में 15 हजार रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी. अगर उसे कुल वोटों का 1/6 हिस्सा प्राप्त नहीं होता है तो ये राशि जब्त हो जाती है.

इन सभी योग्यताओं के साथ कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है और अपना नामांकन दे सकता है. चलिये अब जानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव की क्या प्रक्रिया है?

संसद के दोनों सदन लोक सभा तथा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं. इनके अलावा जो मनोनीत सदस्य होते हैं वे इस चुनाव में भाग नहीं लेते हैं.

सभी राज्यों की राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं. इन विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य इस चुनाव में भाग नहीं लेते हैं.

केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इस चुनाव में भाग लेते हैं.

इस चुनाव में एक विधायक के मत का मूल्य = राज्य की कुल जनसंख्या/राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य x 1/100 होता है.

वहीं संसद के सदस्यों के मतों का मूल्य = सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य/ संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या होती है.

ये सभी राष्ट्रपति चुनाव में अपना मतदान करते हैं और इनके मत के हिसाब से ही राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति की घोषणा होती है.

राष्ट्रपति चुनाव हो जाने के बाद विजयी उम्मीदवार को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेनी होती है.

राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख रुपये प्रतिमाह होता है. इन्हें सरकारी आवास, गाड़ी आदि की सुविधा दी जाती है. रिटायरमेंट के बाद इन्हें आधी सैलरी मिलती है.