Tue. Jun 17th, 2025

Jansunvai Portal : जनसुनवाई में कैसे शिकायत करें, ऑनलाइन शिकायत कैसे करें?

भारत में ऐसे कई लोग हैं जिनके कई तरह के विवाद तथा काम अधिकारियों की मदद से होने चाहिए पर हो नहीं पाते हैं. ये शिकायत करते रहते हैं, अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर काटते रहते हैं लेकिन इनका काम नहीं हो पाता. इस समस्या से बचने के लिए और अपनी समस्याओं का निदान पाने के लिए सरकार ने जनसुनवाई (Jansunwai) को शुरू किया है. कई राज्यों में ये ऑनलाइन पोर्टल  (jansunwai portal) द्वारा हो जाती है तो कई राज्यों में जनसुनवाइ के लिए आपको सीधे कलेक्टर ऑफिस जाना होता है.

जनसुनवाई क्या है? (What is Jansunwai?) 

जनसुनवाई (Jansunwai) को आप एक तरह की अदालत मान सकते हैं जहां आपकी कुछ समस्याओं को निपटाया (Jansunwai samadhan) जा सकता है. यहां मुख्य रूप से वे वे काम किए जाते हैं जो जिला कलेक्टर के अधीन होते हैं. यानि ऐसे कार्य जो जिला कलेक्टर या उनके अधीन किसी विभाग के होते हैं लेकिन काफी दिनों से हो उनके द्वारा नहीं किए जा रहे हो तो ऐसी स्थिति में जनसुनवाई के माध्यम से आप सीधे कलेक्टर तक अपनी बात पहुंचा कर उस समस्या का निदान पा सकते हैं.

जनसुनवाई में कैसे हिस्सा लें? (Apply for Jansunwai?) 

जनसुनवाई में हिस्सा लेना आसान है लेकिन आप इसमें तब हिस्सा ले सकते हैं जब आप काफी दिनों से अपनी समस्या संबन्धित विभाग को सुना रहे हो और वो विभाग उस पर कोई कार्यवाही न कर रहा हो. ऐसी स्थिति में आप जनसुनवाई में हिस्सा ले सकते है. जनसुनवाई में आप दो तरीके से हिस्सा ले सकते हैं. अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप ऑनलाइन जनसुनवाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप किसी अन्य राज्य में हैं तो आप कलेक्टर ऑफिस जाकर जनसुनवाई में हिस्सा ले सकते हैं.

जनसुनवाई पोर्टल पर आवेदन (Apply on Jansunwai Portal) 

अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो वहां योगी सरकार ने जनसुनवाई के लिए पोर्टल (Jansunwai portal) और एप (Jansunwai app)  लॉंच किया है. जन सुनवाई पोर्टल का नाम http://jansunwai.up.nic.in/ है. इस पोर्टल पर आप अपनी शिकायतों के निदान के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस पर जब आप शिकायत करते हैं तो उसे संबन्धित विभाग को भेजा जाता है और उसकी छानबीन की जाती है. इस वेबसाइट पर कम्प्लेंट करने के बाद आपको शिकायत संख्या या रेफरेंस नंबर मिलता है उसे कहीं लिखकर या सेव करके रखें.

जनसुनवाई पोर्टल पर इन विषयों की शिकायत नहीं की जा सकती

जनसुनवाई पोर्टल पर आप शिकायत तो कर सकते हैं लेकिन हर मामले की नहीं. जो मामले जनसुनवाई के दायरे में नहीं आते वो ये हैं.
– सूचना के अधिकार संबन्धित मामले
– न्यायालय में लंबित मामले
– सुझाव
– आर्थिक सहायता व नौकरी दिये जाने की मांग
– सरकारी सेवकों के सेवा संबंधी प्रकरण जब तक की उन्होने विभाग में उपलब्ध विकल्पों का उपयोग न किया हो.

जनसुनवाइ पोर्टल पर सुनवाई न होने पर क्या करें? (Reminder for Jansunwai portal) 

जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत करने पर आमतौर पर 30 दिनों के भीतर कार्यवाही शुरू कर दी जाती है लेकिन 30 दिनों के भीतर यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो आप जनसुनवाई पोर्टल पर रिमाइंडर भेज सकते हैं. रिमाइंडर के लिए http://jansunwai.up.nic.in/SendReminder.Html पर क्लिक करें. यहां आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा उसमें शिकायत संख्या दर्ज करके रिमाइन्डर कर सकते हैं की आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है.

जनसुनवाई मोबाइल एप (Jansunwai app) 

उत्तरप्रदेश सरकार ने जनसुनवाई के लिए एप (Jansunwai app) भी बनाई है. अगर आप जनसुनवाई में शिकायत करना चाहते हैं तो जनसुनवाई एप को प्ले स्टोर से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं. जनसुनवाई पोर्टल की तरह ही जनसुनवाई एप में भी सारे फीचर हैं. इसकी मदद से आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, शिकायत का स्टेटस चेक कर सकते हैं और रिमाइन्डर कर सकते हैं.

ऑनलाइन जनसुनवाई की सुविधा वर्तमान में सभी राज्यों में हैं लेकिन जल्द ही ये सभी राज्यों में हो सकती है. अगर आपके राज्य में ये नहीं है तो आप सीधे कलेक्टर कार्यालय जाकर जनसुनवाई में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. हर जिले के कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई की जाती है.

यह भी पढ़ें :

पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ऑनलाइन आवेदन और भुगतान स्टेटस

नेशनल पेंशन योजना क्या है, एनपीएस ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

Surya Mitra Scheme : सूर्य मित्र योजना क्या है, सूर्य मित्र फ्री कोर्स कैसे करें?

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *