Tue. Dec 3rd, 2024

भारत में कई लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेन्स (Driving license) नहीं होता है और उन्हे इसकी कीमत तब समझ आती है जब उन्हे कोई ट्रैफिक पुलिस पकड़ती है. तब समझ आता है की इससे अच्छा तो ड्राइविंग लाइसेन्स ही बनवा लिया होता. कई बार हम झंझट के कारण ड्राइविंग लाइसेन्स बनवाने नहीं जा पाते लेकिन क्या आपको पता है की आप बिना किसी एजेंट की मदद के खुद ही ड्राइविंग लाइसेंस (How to apply for driving license) के लिए आवेदन कर सकते हैं. ड्राइविंग लाइसेन्स के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे इस बात की जानकारी आप इस लेख में पढ़ेंगे.

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (How to apply for driving license online?)

ड्राइविंग लाइसेन्स बनवाने के लिए आप Saarthi वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते है. इस वेबसाइट पर जाकर आप बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मणिपुर, मेघालय, पुद्दुचेरी, सिक्कीम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, यूपी, पश्चिम बंगाल, दिल्ली के लोग अप्लाई कर सकते हैं।

दूसरी तरफ अगर आप मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में ड्राइविंग लाइसेन्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इन राज्यों की ट्रांसपोर्ट यानि परिवहन वेबसाइट पर जाएँ. यहाँ आप ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

लर्नर ड्राइविंग लाइसेन्स के लिए अप्लाई कैसे करें? (How to apply for learner driving license online?)

जब आप सबसे पहले लाइसेन्स बनवाते हैं तो आपको लर्नर लाइसेन्स ही दिया जाता हैं. इसके लिए आपको इनकी वेबसाइट पर जाकर मांगी गई जानकारी भरना होती है और उसे ऑनलाइन ही सबमिट करना होता है. इसके बाद आपको अपॉइन्टमेंट का समय दिया जाएगा. उस समय पर आपको अपने आरिजिनल डॉकयुमेंट लेकर जाना है और ड्राइविंग टेस्ट देना है. इसमें अगर आप पास हुए तो आपको लर्नर लाइसेन्स मिल जाएगा.

लाइसेन्स बनवाने के लिए जरूरी डॉकयुमेंट? (Documents for driving license)

– वोटर आईडी कार्ड
– दसवीं का सर्टिफिकेट
– एलआईसी पॉलिसी
– पासपोर्ट
– बर्थ सर्टिफिकेट

पते के प्रूफ के लिए इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट होना जरूरी है।

– एलआईसी
– वोटर आईडी
– पासपोर्ट
– सरकारी पे स्लिप
– पेन्शन पास बुक
– ऑर्म्स लाइसेंस
– केंद्र या राज्य सरकार का जारी किया आईडी कार्ड

लर्नर लाइसेन्स से परमानेंट लाइसेन्स कैसे बनवाएँ? (How to apply for permanent driving license from learner driving license?)

लर्नर लाइसेन्स कुछ महीनों के लिए रहता है. जब आपको लाइसेन्स दिया जाता है तो बताया जाता है की ये कितने महीनों के लिए वैलिड है. इसके एक्सपायर होने से पहले आप परमानेंट लाइसेन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. परमानेंट लाइसेन्स के लिए भी आपको उसी वेबसाइट पर अप्लाई करना है जिस पर आपने लर्नर लाइसेन्स के लिए अप्लाई किया था.

ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेन्स बनवाना काफी आसान काम है और ये आपको काफी सस्ता भी पड़ता है. लर्नर लाइसेन्स के लिए आपको मात्र 200 रुपये फीस देनी होती है. वही अगर आप किसी एजेंट के जरिये लाइसेन्स बनवाते हैं तो आप कम से कम 1000-1500 रुपये दे देते हैं. उसमें भी ये तय नहीं है की आपका लाइसेन्स बन ही जाएगा इसलिए एक बार ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेन्स के लिए जरूर अप्लाई कर के देखें.

By रवि नामदेव

युवा पत्रकार और लेखक

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