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Car Insurance: कार इंश्योरेंस के पैसों के लिए कैसे करें क्लेम? जानें अप्लाई करने का आसान तरीका

Car Insurance: आज के समय में हर कोई कार का इंश्योरेंस करा रहा है, ताकि किसी हादसे या फिर चोरी होने पर उसकी भरपाई हो सके. ऐसे मामलों में बीमा कंपनी की ओर से इंश्योरेंस की राशि उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें कार की रिपयेरिंग आदि की जा सकती है. ऐसे में कार का इंश्योरेंस कराते वक्त बीमा क्लेम करने की प्रक्रिया भी तय हो जाती है. तो इस लेख के माध्यम से आपको कार इंश्योरेंस को लेकर सब जानकारी दी जाएगी. आइए जानें….

कार का इंश्योरेंस का बीमा का क्लेम दो तरीकों से किया जा सकता है, जिसमें कैशलेस और कार रिंबर्समेंट प्रक्रिया.

कैशलेस क्लेम

इस प्रक्रिया में कार के दुर्घटनाग्रस्त होने पर बीमा कंपनी की ओर से रिपेयरिंग और पेमेंट किया जाता है.

कार रिंबर्समेंट प्रक्रिया

ये प्रक्रिया जिसमें कार का मालिक अपने स्तर से रिपेयर कराता है और पेमेंट करता है. इसके बाद कार की रिपेयर पर हुए खर्च का बिल बीमा कंपनी को दिया जाता है, जिसके बाद बीमा कंपनी रिपेयर पर हुए खर्च हुए पैसों को बीमा कंपनी कार मालिक दे देती है.

कार इंश्योरेंस रिंबर्समेंट क्लेम कैसे करते हैं?

  • सबसे पहले गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होते ही बीमा कंपनी को सूचित करें.
  • इसके लिए आप कंपनी की मेल आईडी या टोल-फ्री नंबर के माध्यम से सूचित कर सकते हैं और अपना क्लेम रजिस्टर करवा सकते हैं.
  • क्लेम रजिस्टर कराने पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा. इस नंबर को सेव कर लें क्योंकि क्लेम संबंधी सारी कार्रवाई में आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है.
  • इसके बाद क्षतिग्रस्त कार को गराज में ले जाएं और रिपेयर कराएं.
  • कार की रिपेयर पर सारा खर्च आपने करना है.
  • इसके बाद कार पर खर्च हुए पैसों के सभी बिलों को इकट्ठा कर लें.
  • फिर बीमा कंपनी में निर्धारित क्लेम की प्रक्रिया पूरी करें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें.
  • इसके बाद बीमा कंपनी की ओर से नियुक्त सर्वेयर की ओर से आपके क्लेम की जांच की जाएगी.
  • उसकी रिपोर्ट के आधार पर बीमा कंपनी की ओर से आपको पॉलिसी के अनुसार रिपेयर में खर्च की गई राशि दी जाएगी.

कार इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए जरूरी दस्तावेज

  • इंश्योरेंस लेने वाले व्यक्ति की ओर से भरा गया क्लेम का फॉर्म
  • बीमित कार के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी
  • ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी
  • बीमा पॉलिसी की मूल कॉपी
  • कार चोरी होने या एक्सिडेंट के मामले में हुई एफआईआर की कॉपी
  • बीमा लेने वाले व्यक्ति के पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आपसी की फोटो कॉपीज

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