Pension Scheme: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) एक सरकार प्रायोजित पेंशन योजना है. इसमें व्यक्ति रिटायरमेंट के लिए बचत कर सकता है. साथ ही जब वह काम नहीं कर रहा हो, तो उसे हर महीने नियमित पेंशन भी मिल सकती है. एनपीएस योजना के तहत, व्यक्ति सेवानिवृत्ति कोष बनाने के लिए प्रति दिन 2,000 रुपये का निवेश कर सकते हैं. इसके अलावा उन्हें प्रति माह 50,000 रुपये तक की पेंशन मिल सकती है.
ऐसे करें आवेदन
- एनपीएस योजना के लिए आवेदन करने के लिए, व्यक्तियों को नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट (एनपीएस) की वेबसाइट पर जाना होगा और एनपीएस खाते के लिए पंजीकरण करना होगा.
- फिर व्यक्ति एनपीएस खाते के लिए पंजीकृत हो जाता है.
- इसके बाद आपको पेंशन फंड और निवेश विकल्प का चयन करके योजना में निवेश शुरू कर सकता है.
एनपीएस दो प्रकार के निवेश विकल्प
एनपीएस दो प्रकार के निवेश विकल्प प्रदान करता है. प्रथम चरण का विकल्प और द्वितीय चरण का विकल्प. चरण II विकल्प एक स्वैच्छिक खाता है जिसे व्यक्ति चरण I विकल्प के साथ खोल सकते हैं. यह एक लचीला खाता है जो व्यक्तियों को किसी भी समय अपनी धनराशि निकालने की अनुमति देता है.
एनपीएस योजना के लाभ
एनपीएस योजना के लाभ में टैक्स लाभ, लचीलापन भी मिलेगा. एनपीएस योजना के तहत, व्यक्ति आयकर अधिनियम की धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत प्रति वर्ष 50,000 रुपये तक कर कटौती का दावा कर सकते हैं.
वे एनपीएस योजना में अपने नियोक्ता के योगदान के लिए धारा 80सीसीडी(1सी) के तहत प्रति वर्ष 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त कर कटौती का दावा कर सकते हैं.
हर महीने 50 हजार कैसे कमाएं?
उदाहरण के लिए, एक 25 वर्षीय व्यक्ति पर विचार करें जो 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होगा. यदि वह एनपीएस योजना में प्रति दिन 2,000 रुपये का निवेश करता है, तो वह 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक लगभग 50 लाख रुपये का सेवानिवृत्ति कोष जमा कर सकता है. औसतन 8 फीसदी सालाना रिटर्न मानकर एक व्यक्ति को रिटायरमेंट के बाद करीब 50,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिल सकती है.