Sat. Apr 27th, 2024
tax free income in india

अपनी ही कमाई पर टैक्स (Tax on Income) देना पड़े तो बहुत बुरा लगता है लेकिन ये सरकार के नियम है. आप चाहे तो अपनी कमाई पर टैक्स देने से बच सकते हैं. इसके कुछ खास नियम है. जिसके तहत कुछ विशेष इनकम को टैक्स फ्री (Best Tax Free Income) रखा गया है.

हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी आय पर कोई टैक्स न लगे. लेकिन सरकार यदि टैक्स नहीं लेगी तो देश की तरक्की कैसे होगी? इसलिए हर व्यक्ति से इनकम टैक्स लिया जाता है. 

Income Tax को  लेकर सरकार के काफी सारे नियम हैं. कुछ नियमों के अनुसार तो आपको अपनी ही सैलरी पर Taxable Income पर कुछ हद तक छूट मिल जाती है. मतलब कुछ राशि को आप सही जगह पर निवेश करके टैक्स में छूट पा सकते हैं.

वहीं दूसरी ओर सरकार ने कुछ इनकम को इस कैटेगरी में रखा है कि उन पर सरकार किसी तरह का कोई इनकम टैक्स (Tax Free Income in India) नहीं लेगी. इस लेख में आप ऐसी ही टैक्स फ्री इनकम के बारे में जानने वाले हैं. 

टैक्सेबल इनकम क्या होती है? (What is Taxable Income?) 

मान लीजिये आप देश के नागरिक हैं और किसी कंपनी में नौकरी करते हैं. अब आपकी आय 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच है तो ये आपको इस पर टैक्स देना होगा क्योंकि सरकार ने इस आय को इनकम टैक्स के तहत रखा है.

अगर आप इससे कम कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है. लेकिन टैक्सेबल इनकम पर भी सरकार टैक्स बचाने के लिए काफी सारी छूट देती है. इन छूट के बारे में पढ़ने के लिए आप नीचे दिया गया आर्टिकल पढ़ सकते हैं.

> Income Tax Rebate Section: इनकम टैक्स देते हैं तो इन 10 सेक्शन में ले सकते हैं छूट

टैक्स फ्री इनकम क्या होती है? (What is Tax Free Income?)

टैक्स फ्री इनकम उस इनकम को कहते हैं जिस पर सरकार द्वारा आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता है. अब ये आपकी सैलरी तो नहीं हो सकती. लेकिन फिर भी काफी सारे आए के स्त्रोत हैं जिन्हें टैक्सेबल इनकम से बाहर रखा गया है. जिन आय पर कोई टैक्स नहीं लगता उन्हें ही टैक्सेबल इनकम कहा जाता है. ये टैक्स फ्री इनकम कौन-कौन सी है? आप नीचे देख सकते हैं.

1) खेती-बाड़ी से होने वाली कमाई  (Tax on Agriculter Income) 

भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है. नियमों के मुताबिक यदि आप खेती करते हैं और उससे आपको आय हो रही है तो वो टैक्स के दायरे में नहीं आती है. आपकी कृषि से होने वाली आय पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा.

यहाँ पर ध्यान इस बात का रहे कि सिर्फ खेती की आय ही टैक्स फ्री है. जैसे आपने फसल उगाई और उसे बेची तो उसकी आय टैक्स फ्री रहेगी. अगर आप खेती में किसी और जरिये से कमाई कर रहे हैं तो वो टैक्स फ्री नहीं रहेगी.

2) पीएफ़ और ग्रेजुएटी की रकम (Tax on PF Maturity and Gratuity) 

देश में काफी सारे लोग कंपनियों में काम करते हैं. जब वे रिटायर होते हैं तो उन्हें एक मुश्त पीएफ़ का पैसा मिलता है. ये पैसा लाखों रुपये हो सकता है. इसलिए ये टैक्स की सीमा में तो आ जाता है. लेकिन पीएफ़ को रिटायर होने के बाद निकालने पर वो रकम टैक्स फ्री रहती है. इसके लिए ये आवश्यक है कि आप उस रकम को कम से कम 5 साल तक पीएफ़ जमा करके निकाल रहे हो. 

इसी तरह सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी की रकम भी टैक्स फ्री होती है. हालांकि प्राइवेट कर्मचारियो के लिए केवल 10 लाख रुपये तक की रकम ही टैक्स फ्री होती है.

3) गिफ्ट से होने वाली आय (Tax on Gifts in India) 

जन्मदिन और शादी के मौके पर आपको गिफ्ट तो मिलते ही रहते हैं लेकिन कई बार आपके हाथ कोई महंगा गिफ्ट लग जाता है जिस पर सरकार आपसे टैक्स ले सकती है. काफी महंगे गिफ्ट पर आपको टैक्स देना पड़ता है क्योंकि ये आपकी कमाई में जोड़ा जाता है.

वैसे अगर आपको किसी ने 50 हजार रुपये तक का कोई गिफ्ट दिया है तो वो टैक्स फ्री इनकम में गिना जाएगा. उस पर आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं रहेगी. 

4) स्कॉलरशिप (Tax on Scholership in India) 

स्कूल हो या कॉलेज आपकी पढ़ाई के खर्च के लिए आपको स्कॉलरशिप तो मिलती ही है. असल में सरकार स्कॉलरशिप को आपकी आय के रूप में देखती है. क्योंकि ये आपने कमाया है और कमाई पर टैक्स लिया जाता है. लेकिन सरकार स्कॉलरशिप पर टैक्स नहीं लेती है. ये पूरी तरह टैक्स फ्री होती है.

5) वीरता पुरस्कार की पेंशन (Tax on Gallantry Award Pensionar) 

कोई व्यक्ति जिसे वीरता पुरस्कार जैसे परमवीर, महावीर, वीर चक्र आदि मिल चुका है और इन्हें ये इनकी फ़ैमिली को पेंशन मिल रही है तो उस आय को टैक्स फ्री माना जाएगा. उस पर सरकार की ओर से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा.

6) सैलरी के कुछ हिस्से (Tax on Salary) 

आपकी सैलरी पूरी तरह टैक्स फ्री नहीं होती है. लेकिन सैलरी के कुछ हिस्सों पर आप टैक्स देने से बच सकते है. इसमें यात्रा भत्ता, लंच वाउचर, मोबाइल-इन्टरनेट बिल आदि के भत्ते टैक्स फ्री होते हैं. आप की सैलरी में से जब भी टैक्स कटेगा तो इस हिस्से को हटकर ही कटेगा. 

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