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Income Tax Rebate Section: इनकम टैक्स देते हैं तो इन 10 सेक्शन में ले सकते हैं छूट

income tax rebate section

बजट के आते ही इनकम टैक्स पर बात की जाती है. जब इनकम टैक्स पर बात की जाती है तो इस पर मिलने वाली छूट के बारे में भी विचार किया जाता है. इनकम टैक्स पर सरकार राहत देने के लिए कई तरह की छूट देती जिससे आपको कम से कम इनकम टैक्स भरना पड़े. इनकम टैक्स की धारा 80 के तहत कई तरह की छूट दी जाती है. इन छूट पर जिन चीजों में पैसा निवेश करने के बारे मे कहा गया है यदि आप उनमें निवेश करते हैं तो आपको इनकम टैक्स पर छूट मिल सकती है.

Section 80C क्या है?

आपकी आय यदि इनकम टैक्स के अंतर्गत आता है तो आप सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं में अपना पैसा निवेश करके अपना टैक्स बचा सकते हैं. सेक्शन 80 सी के तहत EPF, PPF, Sukanya Samruddhi Yojana, NSC, Mutual fund (ELSS), FD आदि में साल भर में 1.5 लाख का निवेश करते हैं तो आपको सेक्शन 80 सी के तहत आयकर में छूट मिल जाएगी.

निवेश के अलावा यदि आप LIC के प्रीमियम जमा करते हैं, बच्चों की पढ़ाई की ट्यूशन फीस, होम लोन की किश्त में शामिल मूलधन का हिस्सा, घर की खरीद में स्टम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज पर भी आप सेक्शन 80सी के तहत छूट प्राप्त कर सकते हैं.

बस एक बात का ध्यान रखें कि आप अपना पैसा भले ही यहां बताई गई सभी जगहों पर लगा दें आपका निवेश 1.5 लाख रुपये ही होना चाहिए. अगर 1.5 लाख से ज्यादा होता है तो सिर्फ 1.5 लाख पर ही छूट मिलेगी.

Section 80CCD (2D) क्या है?

इस सेक्शन का इस्तेमाल करके आप अपने बुढ़ापे के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं. इसके अनुसार आप अपनी सैलरी का 10 प्रतिशत हिस्सा एनपीएस में निवेश कर सकते हैं. जिस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. ये टैक्स छूट सभी टैक्स स्लैब के लिए उपलब्ध है.

Section 24B क्या है?

सेक्शन 24 बी होमलोन और घर के निर्माण से जुड़ा हुआ है. यदि आपने घर बनाने के लिए होम लोन लिया है तो मासिक किश्त में कुल 2 लाख रुपये तक के ब्याज पर आपको इनकम टैक्स में राहत मिल सकती है. अगर आप घर की मरम्मत करवाते हैं तो 30 हजार रुपये के लोन पर भी आपको छूट मिलती है.

Section 80D क्या है?

सेक्शन 80 डी हैल्थ इन्शुरेंस निवेश से जुड़ा हुआ है. इनकम टैक्स चुकाने वाला व्यक्तई यदि खुद के लिए, पत्नी, बच्चों या अपने माता-पिता के लिए कोई हैल्थ इन्शुरेंस खरीदता है तो उसके प्रीमियम पर वह आयकर में छूट पा सकता है. इसमें आप सालाना 25 हजार रुपये के प्रीमियम पर छूट पा सकते हैं. सीनियर सिटीजन 55 हजार रुपये तक के प्रीमियम पर टैक्स बचा सकते हैं.

Section 80DD क्या है?

सेक्शन 80 डीडी के तहत आप पर आश्रित किसी विकलांग व्यक्ति के लिए चिकित्सा खर्च पर आप आयकर में छूट पा सकते हैं. आश्रित व्यक्ति में आपका जीवनसाथी, बच्चे, पैरेंट्स, भाई या बहन हो सकते हैं. इसमें मिलने वाली छूट इस बात पर भी निर्भर करती है कि विकलांगता कितनी गंभीर है. अगर 40 फीसदी विकलांग है तो टैक्स बचत के लिए 75 हजार रुपये तक का मेडिकल खर्च कवर किया जा सकता है, वहीं 80 फीसदी है तो 1 लाख 25 हजार रुपये तक का मेडिकल खर्च कवर किया जा सकता है.

Section 80DDB क्या है?

सेक्शन 80 डीडीबी के तहत सालभर में यदि आप कैंसर, किडनी की बीमारी के इलाज पर 40 हजार रुपये तक खर्च कर देते हैं तो उसमें आपको आयकर पर छूट मिल जाती है. वहीं यदि आपने 60 से 80 साल के आश्रित पर ये पैसा खर्च किया है तो आपको 60 हजार तक के खर्च पर छूट मिलती है.

Section 80U क्या है?

सेक्शन 80 यू के तहत यदि आप खुद विकलांग है तो अपने चिकित्सा खर्च पर छूट पा सकते हैं. इसमें मिलने वाली छूट इस बात पर भी निर्भर करती है कि विकलांगता कितनी गंभीर है. अगर 40 फीसदी विकलांग है तो टैक्स बचत के लिए 75 हजार रुपये तक का मेडिकल खर्च कवर किया जा सकता है, वहीं 80 फीसदी है तो 1 लाख 25 हजार रुपये तक का मेडिकल खर्च कवर किया जा सकता है.

Section 80E क्या है?

किसी व्यक्ति ने खुद के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए बच्चों के लिए हायर स्टडीज़ के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो उस पर लाग्ने वाले ब्याज की रकम पर आप सेक्शन 80ई के तहत छूट पा सकते हैं. ये रकम किसी भी सीमा तक हो सकती है. बस शर्त ये है कि आपको हायर स्टडीज़ के लिए एजुकेशन लोन लेना होगा.

Section 80G क्या है?

सेक्शन 80 जी के तहत यदि आप सरकार द्वारा नोटिफ़ाइ फंड में दान करते हैं तो दान पर देने वाली रकम पर आप छूट हासिल कर सकते हैं. ये आपके लिए काफी फायदेमंद होता है.

Section 80TTA क्या है?

बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस से कमाए गए ब्याज को आपको अन्य स्त्रोत से आय में दिखाना होता है. किसी वित्त वर्ष में यदि आपका ब्याज 10 हजार रुपये से कम है तो आपको उस पर छूट मिल सकती है.

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