जब आपको टैक्स फ़ाइल (Income tax file) करना होता है तो एक ही सवाल आता है की आखिर इनकम टैक्स को कैसे बचाएं (How to save income tax)? इनकम टैक्स को बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका है सेक्शन 80 सी (tax rebate under 80 c). इस सेक्शन के तहत आप काफी हद तक टैक्स बचा सकते हैं और सरकार भी आपको इस सेक्शन 80 सी के तहत टैक्स बचाने के लिए प्रोत्साहित करती है. सेक्शन 80 सी क्या है (What is section 80 c?) और सेक्शन 80 सी के तहत कैसे ज्यादा इनकम टैक्स बचा सकते हैं ये जानकारी आप इस लेख में पढ़ेंगे.
सेक्शन 80 सी क्या है? (What is section 80C?)
जब आप इनकम टैक्स भरते हैं तो उसमें आपसे पूछा जाता है की आपने 80 सी (Investmen under 80 C) के तहत कहीं निवेश किया है या नहीं. कई लोग इसे समझ नहीं पाते हैं खासकर वो लोग जो पहली बार इनकम टैक्स फ़ाइल करते हैं. सेक्शन 80 सी एक तरह की टैक्स छूट है (Tax rebate under 80 c) जिसके माध्यम से आप कुछ विशेष जगह पर निवेश करके टैक्स को बचा सकते हैं.
सेक्शन 80 सी के तहत कितना निवेश कर सकते हैं? (How much investment under 80c?)
साल 2018 की जानकारी के मुताबिक सेक्शन 80 सी के तहत आप विशेष जगह पर 1.5 लाख तक सालाना निवेश कर सकते हैं. अगर आप इसमें आप कई अलग-अलग जगह निवेश कर सकते हैं लेकिन अलग-अलग जगह करें या सिर्फ एक जगह आप सालभर में कुल 1.5 लाख रुपये ही निवेश कर सकते हैं. आप अगर इस पर निवेश कर सकते हैं तो आपकी इनकम में से सीधे 1.5 लाख रुपये पर टैक्स कम हो जाता है और टैक्स पर छूट मिल जाती है.
सेक्शन 80 सी के तहत कहां-कहां निवेश कर सकते हैं? (Investment under section 80c)
सेक्शन 80 सी के तहत आप निम्न जगह पर निवेश कर सकते हैं-
– अगर आपने होम लोन (Home loan tax rebate under 80 c) ले रखा है तो साल भर में होम लोन की 1.5 लाख रुपये तक के मूलधन पर आप 80 सी के तहत टैक्स छूट पा सकते हैं.
– अगर आपने इनकम टैक्स देने की अवधि वाले वर्ष में कोई घर खरीदा है तो उसके स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज (tax rebate on stamp duty and registration charge) पर भी आप 80 सी के तहत छूट पा सकते हैं.
– आप जीवन बीमा में 1.5 लाख तक इन्वेस्ट करके भी 80 सी (tax rebate on LIC) के तहत छूट पा सकते हैं.
– आप टैक्स सेविंग एफ़डी में 1.5 लाख रुपये तक इन्वेस्ट करके भी 80 सी के तहत टैक्स बचा सकते हैं (tax saving on FD). इस तरह की FD का locking period 5 साल का रहता है.
– आप इक्विटी लिन्क्ड सेविंग स्कीम (ELSS) में इन्वेस्ट करके भी 80 सी के तहत टैक्स छूट पा सकते हैं (Tax rebate on ELSS). ये एक तरह के म्यूचुअल फ़ंड होते हैं जिन पर आपको फ़िक्स्ड रिटर्न मिलते हैं.
– अगर आप किसी कंपनी में कर्मचारी है और इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो आपके द्वारा जमा किया गया provident fund भी टैक्स फ्री होता है (Tax rebate on EPF). इस पर भी सालाना 1.5 लाख तक के निवेश पर 80 सी के तहत छूट मिलती है.
– जिस तरह आप EPF में इन्वेस्ट करके छूट पा सकते हैं उसी तरह आप Public provident fund (PPF) में भी इन्वेस्ट करके 80 सी के तहत टैक्स बचा सकते हैं(Tax rebate on EPF).
– अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करते हैं (Tax rebate on sukanya samraddhi yojna) तो भी आपको 1.5 लाख रुपये तक निवेश पर 80 सी के तहत छूट मिलती है.
– Post office की national saving scheme (NSC) में इन्वेस्ट करके भी (tax rebate on NSC) आप 80 सी के तहत इनकम टैक्स बचा सकते हैं.
– बच्चों की पढ़ाई की फीस पर भी आप 80 सी (tax rebate on tuition fees) के तहत छूट पा सकते हैं.
तो इस तरह आप सेक्शन 80 सी के तहत इनकम टैक्स बचा सकते हैं. 80 सी के तहत टैक्स बचाने के लिए ध्यान रखें की ये जितने भी विकल्प हैं आप उन सभी को मिलकर 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं. अब या तो आप सिर्फ एक ही विकल्प में 1.5 लाख का निवेश करें या फिर इन सभी को मिलाकर 1.5 लाख का निवेश करें अगर इससे ज्यादा आप इन विकल्प में निवेश करते हैं तो भी आपको सिर्फ 1.5 लाख रुपये पर टैक्स छूट मिलेगी.