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Section 80e: सेक्शन 80e क्या है, एजुकेशन लोन पर टैक्स छूट कैसे मिलती है?

आज हर व्यक्ति की चाहता है की उसे अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले. इसके लिए पैसे न होने पर वो बैंक से लोन (Education loan for higher study) भी लेता है. अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो आप उस पर टैक्स छूट भी पा सकते हैं. आजकल देश-विदेश में higher study के लिए लोग education loan लेते हैं. आपको इस पर टैक्स छूट 80E के तहत मिल सकती है.

सेक्शन 80E क्या है? (Section 80e)

अगर आप किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के लिए किसी मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान जैसे बैंक या फिर NBFC से एजुकेशन लोन लेते हैं तो उस लोन के ब्याज पर आपको टैक्स छूट मिलती है. ये टैक्स छूट आपको इनकम टैक्स के 80E (tax rebate under section 80e) के तहत मिलती है.

एजुकेशन लोन पर टैक्स छूट किसे मिलती है? (Who can take tax rebate on education loan?)

एजुकेशन लोन टैक्स छूट उन individual को मिलती है जिन्हें एजुकेशन लोन पर ब्याज चुकाना पड़ता है. इसके अलावा HUF या अन्य लोगों को एजुकेशन लोन पर टैक्स छूट नहीं मिलती है. सेक्शन 80E के तहत एजुकेशन लोन लेने वाले अभिभावक या फिर स्टूडेंट को एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स छूट का फायदा मिल जाता है.

किस तरह के एजुकेशन लोन पर मिलती है टैक्स छूट?

भारत या विदेश में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान (यूनिवर्सिटी) से ग्रेजुएशन कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए एजुकेशन लोन पर टैक्स छूट मिलती है.

Higer studies के अंदर आने वाले Regular course और vocational course के लिए education loan मंजूर हुआ है तो उस पर आप 80E के तहत टैक्स छूट पा सकते हैं. Education लोन में सिर्फ आपके संस्थान की फीस नहीं बाली hostel charge, transport charge आदि भी शामिल किए जाते हैं.

कितने एजुकेशन लोन पर मिलती है टैक्स छूट? (How much education loan can take tax rebate)

सेक्शन 80e के तहत आपको एजुकेशन लोन के सिर्फ ब्याज पर छूट मिलती है. इसका मूलधन कितना भी हो इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता. आपको छूट सिर्फ ब्याज पर ही मिलेगी. इसलिए आप एजुकेशन लोन के रूप में कितनी भी धनराशि को ले सकते हैं.

एजुकेशन लोन पर टैक्स छूट का फायदा कब तक ले सकते हैं?

एजुकेशन लोन आपको लंबे समय तक के लिए मिलता है. पहली बात तो ये की जब तक आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक आपसे लोन वापस करने के लिए नहीं कहा जाता इसके बाद जब आपको जॉब लग जाती है तब आपसे किश्तों में इसे वापस करने के लिए कहा जाता है. सेक्शन 80e के तहत आप 8 साल तक एजुकेशन लोन पर टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं.

सेक्शन 80e बहुत ही काम का सेक्शन है अगर किसी कोई व्यक्ति टैक्स के दायरे में आता है तो. क्योंकि इससे एजुकेशन लोन पर के रूप में आपको राशि तो मिल ही जाती है साथ ही इससे आपको मिलने वाली राशि पर टैक्स नहीं देना पड़ता है.

By रवि नामदेव

युवा पत्रकार और लेखक

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