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E-way bill registration : ई वे बिल रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं?

जो लोग बिजनेस करते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं उन्हें अक्सर माल एक शहर से दूसरे शहर या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य भेजना पड़ता है. इसके लिए उन्हें ई वे बिल (e way bill) की जरूरत पड़ती है. ई वे बिल बनाने के लिए सबसे पहले आपको ई वे बिल रजिस्ट्रेशन (e way bill registration) करवाना पड़ता है. ई वे बिल रजिस्ट्रेशन कैसे होता है (how do i registar e way bill?) आप इस लेख में पढ़ेंगे.

ई वे बिल रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है? (how do i registar e way bill?)

ई वे बिल का रजिस्ट्रेशन (online e way bill registration) आप खुद ऑनलाइन कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपके पास आपका जीएसटी नंबर (GST Number) होना चाहिए या फिर आप ट्रांसपोर्टर हैं तो आपकी ट्रांसपोर्ट आईडी (Transport ID) होना चाहिए जो सरकार की तरफ से आपको दी जाती है. ई वे बिल के रजिस्ट्रेशन (e way bill registration) करवाने से पहले ये जानना जरूरी है की इस पर कौन रजिस्ट्रेशन करवा सकता है.

ई वे बिल के लिए कौन रजिस्ट्रेशन करवा सकता है? (Who generates e way bill?)

ई वे बिल के लिए चार तरह के लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. हर तरह के लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसैस अलग है.

1) जीएसटी पर रजिस्टर्ड कारोबारी
2) जीएसटी पर रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर
3) जीएसटी में गैर रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर
4) जीएसटी में गैर रजिस्टर्ड कारोबारी

ई वे बिल रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज़ (e way bill registration documents)

ई वे बिल रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवाने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज़ ऑनलाइन देना होते हैं जो निम्न हैं-

– GSTIN नंबर अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड कारोबारी या ट्रांसपोर्टर है.
– आपका मोबाइल नंबर जो जीएसटी पोर्टल पर आपने दर्ज किया है.
– आपकी ईमेल आईडी जो जीएसटी पोर्टल पर आपने दर्ज की हो.
– आपकी पहचान का सबूत (पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि)
– आपके निवास का प्रमाण पत्र जैसे बिजली बिल, टेलीफोन बिल आदि

जीएसटी रजिस्टर्ड कारोबारी और ट्रांसपोर्टर कैसे ई वे बिल रजिस्ट्रेशन करवाएँ?

– सबसे पहले ई वे बिल पोर्टल के होमपेज पर जाएँ (https://ewaybillgst.gov.in/)
– Menu में Registration पर क्लिक करें.
– यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन नजर आएंगे. E way bill registration, Enrollment for transportar, E way bill for citizens. आपको इन तीनों में से E way bill registration को चुनना है.
– इस पर क्लिक करते ही आप E way bill registration form पर पहुँच जाएंगे.
– यहाँ पर आपको अपना GSTIN नंबर और दिया गया Captcha code डालना है.
– इसके बाद Go पर क्लिक करना है और आपके सामने E way bill registration form खुल जाएगा.
– इस फॉर्म में आपको मांगी गई सारी डीटेल भरनी है और अपना user id और password बनाना है.

बस आपके ई वे बिल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई.

गैर रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर ई वे बिल रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएँ?

– आपको ई वे बिल पोर्टल के होमपेज पर जाना है और रजिट्रेशन पर क्लिक करना है.
– रजिस्ट्रेशन में तीन ऑप्शन आएंगे आपको Enrollment for transportar पर क्लिक करना है.
– यहाँ पर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आपको Enrollment for transportar पर क्लिक करना होगा.
– इसके बाद आपके सामने एक form खुलेगा जिसमें मांगी गई जानकारी आपको सही-सही भरनी है.
– ये फॉर्म जैसे ही आप सबमिट करेंगे वैसे ही ई वे बिल पोर्टल आपको 15 अंकों की transport id जनरेट करके देगा.
– अब जब भी आप ई वे बिल बनाएँगे तो आपको इसी ट्रांसपोर्टर आईडी का इस्तेमाल करना है.

सामान्य नागरिक ई वे बिल रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएँ?

– आपको ई वे बिल पोर्टल के होमपेज पर जाना है और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है.
– यहाँ पर तीन ऑप्शन आएंगे इनमें से आपको E way bill for citizen पर क्लिक करना है.
– यहाँ पर भी आपको चार ऑप्शन दिखेंगे.

Generate New EWB
Update Vehicle for Generated EWB
Print EWB
Cancel EWB

– आपको इन चार ऑप्शन में से Generate new EWB पर क्लिक करना है.
– इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा जिसमें मांगी गई जानकारी आपको सही-सही भरना है.
– सबमिट करने के बाद आपका ई वे बिल के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको आईडी और पासवर्ड दे दिये जाएंगे आप चाहे तो पासवर्ड बदल भी सकते हैं.

तो इस तरह आप इन तीन तरीकों से ई वे बिल के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके लिए बस आपके पास आपके जरूरी Documents और GST number होना जरूरी है. अगर आप एक कारोबारी हैं तो आपके पास जीएसटी नंबर जरूर होता है और अगर ये हैं तो फिर आपका ई वे बिल रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाएगा.

By रवि नामदेव

युवा पत्रकार और लेखक

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