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PM Kisan Samman Nidhi: इस माह आ सकती है 16वीं किस्त, योजना का लाभ पाने के लिए किसान ऐसे करें APPLY

PM Kisan Samman Nidhi: भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही बड़ी योजनाओं में शामिल पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को लाभ दिया जा रहा है. इस योजना के तहत हर साल किसानों के खातों में 6 हजार रुपये भेजे जाते. ये राशि तीन किस्तों में भेजी जाती है. अब इस योजना की 15 किस्त किसानों के खातों में भेजी जा चुकी हैं और 16वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. (PM Kisan Samman Nidhi Yojana)

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 16वीं किस्त मार्च में भेजी आ सकती है. इस योजना की 16वीं किस्त उन किसानों के खातों में नहीं भेजी जाएगी. जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई है. वह इस किस्त का लाभ पाने के लिए किसानों को बैंक अकाउंट की ई-केवाईसी पड़ेगी. (PM Kisan Samman Nidhi 16th Installment) साथ में बैंक अकाउंट को एनपीसीआई से लिंक भी करवाना होगा. इसके बाद ही किसानों के खाते में 16वीं किस्त के पैसे आएंगे. वहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर आवेदन करने के लिए आपको सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. किसानों को pmkisan.gov.in पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा. इस इस पोर्टल पर घर बैठे भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है. इस खबर के जरिए हम आपको अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया बताने जा रहे हैं.

ऐसे करें रजिस्ट्रेशन (PM Kisan Samman Nidhi Yojana Apply)

  • किसानों को सबसे पहले pmkisan.gov.in पर जाना होगा.
  • इसके बाद किसान होमपेज पर ‘फार्मर्स कॉर्नर’ पर क्लिक करें.
  • इसके बाद ‘न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन’ के ऑप्शन को सेलेक्ट करें,
  • आपको रूलर या अर्बन फार्मर का विकल्प चुनना होगा। अगर आप गांव से हैं तो आपको रूलर का ऑप्शन पर या फिर शहर से हैं तो अर्बन पर क्लिक करें.
  • अब आपको आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा. इसके बाद आप किस राज्य से हैं, उसका चयन करें.
  • इसके बाद आपको ‘Get OTP’ पर क्लिक करना होगा.
  • फिर आपको मोबाइल नंबर आए OTP को दर्ज करें. उसे दर्ज करें.
  • इसके बाद आपको बैंक अकाउंट व अन्य डिटेल्स दर्ज करना होगा. साथ में डॉक्यूमेंट अपलोड करें
  • सभी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद सबमिट पर क्लिक करें.

योजना में ये नहीं होंगे शामिल

  • इस योजना का लाभ राज्य या केंद्र सरकार के कर्मचारी या फिर किसी सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके व्यक्ति को नहीं मिलता है.
  • सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सरकारी स्वायत्त निकाय के अधिकारी-कर्मचारी इस योजना में शामिल नहीं हैं.
  • जिन लोगों की मासिक पेंशन 10,000 रुपये अधिक है उन्हें इस योजना से बाहर रखा जाता है.
  • इनकम टैक्स भरने वाले किसान को भी इस योजना से बाहर रखा जाता है.

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