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Home Loan Tax Rebate: होम लोन पर खत्म हुई टैक्स छूट, लेकिन इन सेक्शन से मिलेगा फायदा

नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही सरकार ने कई तरह के नियमों को बदला है. जिसमें सरकार ने होमलोन के लिए मिलने वाली टैक्स छूट को भी खत्म किया है. ये एक बड़ी टैक्स छूट थी जो होमलोन पर घर खरीदने वालों को दी जाती थी. लेकिन इस छूट के खत्म होने के साथ ऐसा नहीं है कि सभी तरह की छूट खत्म हो गई है. आईटीआर के कुछ सेक्शन के तहत अभी भी आप होमलोन में टैक्स छूट पा सकते हैं.

सेक्शन 80EEA क्या है? (Section 80EEA in Hindi)

होमलोन पर जिस टैक्स छूट की बात हम कर रहे हैं वो सेक्शन 80 EEA के तहत दी जाती थी लेकिन सरकार ने इसे बंद कर दिया है.

सेक्शन 80EEA को बजट 2019 में लाया गया था. इसके तहत जो व्यक्ति 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक कोई होमलोन लेगा तो उसे ब्याज के भुगतान पर सालाना 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त टैक्स छूट दी जाएगी. इस टैक्स छूट को बढ़ाकर मार्च 2022 तक कर दिया था. लेकिन इस बार के बजट में इसे आगे नहीं बढ़ाया गया. 

लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है. जिन लोगों ने 1 अप्रैल 2019 से मार्च 2022 तक लोन लिया है उन्हें इसका फायदा मिलता रहेगा. जिन लोगों का होमलोन 2022 अप्रैल में मंजूर हुआ है उन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा.

सेक्शन 80सी करेगा मदद (Section 80C for Home loan)

होमलोन में शुरुआत के कुछ सालों तक आप केवल मूलधन चुकाते हैं. सेक्शन 80 सी के तहत मूलधन चुकाने पर 1.5 लाख रुपये तक का इनकम टैक्स में डिडकाशन मिलता है. इसके अलावा आप स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज, प्रॉपर्टी पर किए गए अन्य खर्च के लिए भी इसके तहत क्लैम कर सकते हैं. बस याद रखें कि 1.5 लाख रुपये सालाना की राशि पर ही टैक्स छूट मिलेगी.

सेक्शन 24 (B) से मिलेगी छूट (Section 24 B Home Loan

होमलोन पर जो ब्याज आप चुकाते हैं सरकार उस ब्याज पर भी टैक्स में छूट देती है. सेक्शन 24 बी के तहत घर का निर्माण पूरा होने के बाद के होमलोन के ब्याज पर आपको 2 लाख रुपये तक का टैक्स छूट मिलती है. यानी आपने किसी वित्त वर्ष में जो भी रकम होम लोन के ब्याज के रूप में भरी है उस रकम को आप अपनी टैक्सेबल इनकम में से कम करवा सकते हैं. 

सेक्शन 80EE के तहत मिलेगी छूट (Section 80 EE tax rebate on home loan)

अगर आपका होमलोन 35 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है और संपत्ति का मूल्य 50 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है तो आपको सेक्शन 80EE के तहत ईएमआई के ब्याज पर 50 हजार रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है. आप इसके लिए दावा कर सकते है. लेकिन आपके पास पहले से कोई अन्य रजिस्टर्ड संपत्ति नहीं होनी चाहिए.  

महंगा हो जाएगा होमलोन

नए वित्तीय वर्ष में सेक्शन 80EEA को समाप्त किया गया है जिसकी वजह से 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट नहीं मिल पाएगी. इस वजह से होमलोन महंगा हो जाएगा और जो लोग टैक्स फाइल करते हैं उन्हें ये काफी महंगा पड़ेगा. अगर आपने होमलोन लिया है और आप टैक्स छूट का फायदा उठाना चाहते हैं तो किसी अच्छे सीए से संपर्क करें. वे आपके टैक्स को बचाने की हर संभव कोशिश करेंगे. 

इस सेक्शन की समाप्ति के साथ लोन तो महंगा होना ही है लेकिन यदि आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो आपके पास बचाने के कई रास्ते हैं. जैसे ऊपर बताए गए सेक्शन 80सी, 24 बी, 80 ईई का उपयोग करके आप काफी सारा टैक्स बचा सकते हैं. इन सभी सेक्शन में आप टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं और अपनी कमाई को टैक्स के रूप में देने से बचा सकते हैं. 

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