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Luggage Stolen in Train : ट्रेन में सामान चोरी होने पर तुरंत करें ये काम, रेलवे देगा मुआवजा

ट्रेन को भारत की लाइफ लाइन माना जाता है. ट्रेन में सफर करना अच्छा तो लगता है लेकिन सामान चोरी होने का खतरा भी बना रहता है.

Luggage Stolen in Train : सफर करने के लिए ट्रेन सबसे सस्ता और सुगम साधन माना जाता है. देश के अधिकतर लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ट्रेन का ही प्रयोग करते हैं. ट्रेन को भारत की लाइफ लाइन माना जाता है. ट्रेन में सफर करना अच्छा तो लगता है लेकिन सामान चोरी होने का खतरा भी बना रहता है.

रात को सोते समय ज्यादातर सामान चोरी होने की घटनाएं सामने आती हैं. कई बार तो ऐसा देखा गया है कि थोड़ी देर के लिए लोग बाथरूम गए और उनका सामान गायब हो गया.अगर आपके साथ भी कभी ऐसी कोई घटना घट जाए तो आपको क्या करना चाहिए, आइए इसके बारे में जानते हैं.

ट्रेन में सामान चोरी होने पर क्या करें

ट्रेन में सफर करने के दौरान अगर आपका सामान चोरी हो जाता है तो सबसे पहले आपको इसकी शिकायत दर्ज करनी चाहिए. इसके लिए आप ट्रेन कंडक्टर/कोच या अटेंडेंट/गार्ड या जीआरपी एस्कॉर्ट को अपनी शिकायत दे सकते हैं. इन लोगों की ओर से आपको प्राथमिकी फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा. इस फॉर्म को भरकर आवश्यक कार्रवाई के लिए थाने भेज दिया जाएगा.

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा

सामान चोरी हो जाने पर आप ऑनलाइन भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके लिए आपको रेलवे विभाग के रेल मदद ऐप (Rail Madad) को डाउनलोड करना पड़ेगा. इस ऐप के जरिए आप आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इस ऐप में सामान चोरी होने के साथ-साथ आप अन्य शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं, जैसे कि कोच की सफाई न होना, बाथरूम की सफाई न होना.

खोए हुए सामान के लिए रेलवे का अभियान

चोरी हुए या कोई हुए सामान को ढूंढने के लिए रेलवे पुलिस के द्वारा ऑपरेशन अमानत नाम की एक मुहिम शुरू की गई है इसके तहत रेलवे पुलिस खोए हुए सामान के मिलने पर उसे अपने पास सुरक्षित रख लेती है. इसके बाद रेलवे जोन की ऑफिशल वेबसाइट पर सामान की फोटो खींचकर अपलोड कर दिया जाता है. इस साइट पर जाकर आप अपने चोरी हुए सामान की पहचान कर सकते हैं और आसानी से स्टेशन जाकर सामान प्राप्त कर सकते हैं.

रेलवे देता है मुआवजा

नियम यह है कि ट्रेन में सामान चोरी होने पर रेल विभाग इसकी भरपाई करता है. बता दें कि रेलवे उन्‍हीं को मुआवजा देता है जिनके लगेज की फीस देकर सामान की बुकिंग हुई होती है. बुकिंग किए गए सामान पर किसी भी तरह की कोई हानि होती है तो रेलवे इसके लिए मुआवजा देता है.

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