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Online Corruption Complaint कैसे करें, जानिए भ्रष्टाचार की शिकायत करने का तरीका?

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भ्रष्टाचार (Corruption Complaint in India) एक ऐसा मुद्दा है जिसे हर चुनाव में राजनैतिक पार्टियों द्वारा उछाला जाता है, जनता का विश्वास जीता जाता है और चुनाव जीता जाता है. लेकिन इसे मिटाने की कोशिश कम ही की जाती है. लेकिन सरकार समय के साथ आगे बढ़ रही है और भ्रष्टाचार को मिटाने के ठोस कदम उठा रही है. फिर भी यदि आप भ्रष्टाचार के शिकार हो रहे हैं तो आप इसकी शिकायत (Corruption Complaint Process) कर सकते हैं और अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं.

भ्रष्टाचार क्या है? (What is Corruption?) 

भ्रष्टाचार की शिकायत करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि भ्रष्टाचार क्या होता है? (Corruption in Hindi) भ्रष्टाचार का मतलब होता है गलत या बुरा आचरण. लेकिन ये आम नागरिक के लिए सिर्फ इतना नहीं है. आज के समय में भ्रष्टाचार के कारण किसी आम नागरिक की पूरी पूंजी भी जा सकती है. इसलिए इसे समझना बेहद जरूरी है.

भ्रष्टाचार एक ऐसा शब्द है जो सदियों से चला आ रहा है. आज के संदर्भ में समझें तो कोई व्यक्ति जिसे किसी काम को करने के लिए नियुक्त किया गया है. उसे उस काम को करने के संस्थान की ओर से वेतन मिल रहा है. लेकिन जब कोई नागरिक उस व्यक्ति के पास उस काम को करवाने के लिए आता है तो वो उससे पैसों की मांग करता है उस काम को करने के बदले. तो इस तरह की मांग को भ्रष्टाचार कहा जाता है.

सरकारी महकमों से भ्रष्टाचार की खबरे अधिक आती है. इसलिए इसके माध्यम से ही आप इसे आसानी से समझ सकते हैं. जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति हुआ जिसकी पेंशन अचानक से बंद हो जाती है. अब उस पेंशन को शुरू करवाने के लिए वो बुजुर्ग उस कार्य से संबन्धित सरकारी अधिकारी के पास जाते हैं.

अधिकारी उस बुजुर्ग को किसी न किसी बहाने से टालते रहते हैं. और अंत में कह देते हैं कि इतना पैसा लेकर आओ तब आपकी पेंशन चालू करेंगे. मतलब वो रिश्वत की डिमांड कर रहे हैं. जबकि इस कार्य को करने के लिए उन्हें सरकार की ओर से वेतन मिलता है. तो इस तरह का कार्य भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है.

आपके साथ यदि ऐसा कुछ हो रहा है या कोई सरकारी अधिकारी आपसे इस तरह की डिमांड कर रहा है तो आप उसके खिलाफ ऑनलाइन या लिखित में शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

भ्रष्टाचार की शिकायत किसे करें? (How to file complaint against corruption?) 

भ्रष्टाचार की शिकायत आप केन्द्रीय सतर्कता आयोग को कर सकते हैं. आप इन्हें लिखित में अपनी शिकायत भेज सकते हैं या फिर ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा आपकी शिकायत पर एक्शन लिया जाएगा और मामले की जांच की जाएगी.

केन्द्रीय सतर्कता आयोग क्या है? (Central Vigilance Commission in Hindi) 

सीवीसी यानी Central Vigilance Commission एक ऐसी संस्था है जो केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने का कार्य करती है. ये न तो सांविधिक संस्था है और न ही संवैधानिक संस्था. लेकिन साल 2003 में पारित एक अधिनियम के द्वारा इसे सांविधिक संस्थान का दर्जा दिया गया है.

केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी भ्रष्टाचार करता है तो आप उसकी शिकायत केन्द्रीय सतर्कता आयोग से कर सकते हैं. ये एक केन्द्रीय संस्था है जो आपके द्वारा की गई शिकायत की गहराई के साथ जांच करेगी. जांच करते समय इसे सिविल कोर्ट के समान शक्तियाँ प्राप्त होती है.

किन अधिकारियों की शिकायत कर सकते हैं? (Corruption Complaint Rules) 

आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग से हम किन अधिकारियों की शिकायत कर सकते हैं. आप इसके तहत नीचे दिये गए कार्यक्षेत्र के अधिकारियों की शिकायत सीधे कर सकते हैं.

– भारत सरकार के ग्रुप ए के अधिकारी.
– अखिल भारतीय सेवा के सदस्य जो संघ सरकार के मामलों से संबन्धित है.
– सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के स्केल पाँच के ऊपर के अधिकारी.
– रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, सिडबी के ग्रेड डी और उससे ऊपर के अधिकारी.
– सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के बोर्ड के मुख्य कार्यकारी और कार्यकारी तथा अनुसूची क, ख और ई 7 और ऊपर के अधिकारी.
– साधारण बीमा कंपनियों के मैनेजर एवं उनसे ऊपर के अधिकारी.

इन सभी की शिकायत आप सीवीसी से सीधे कर सकते हैं.

भ्रष्टाचार की शिकायत कैसे करें? (How to file Online Complaint against Corruption?) 

भ्रष्टाचार की शिकायत आप दो तरीके से कर सकते हैं.

पहला ऑप्शन आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके लिए आपको केन्द्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाइट https://cvc.gov.in/ पर जाना होगा और अपनी शिकायत दर्ज करनी होगी. इसके लिए आपको पर्सनल डीटेल देनी होगी और अपनी शिकायत की जानकारी देनी होगी. यदि आपके पास कोई सबूत हो तो आप उसे भी यहां अपलोड कर सकते हैं.

दूसरा रास्ता ये है कि आप अपनी शिकायत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से लिखित रूप में भेजे. ये शिकायत आपको नीचे दिये गए पते पर भेजनी होती है.

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION
Satarkta Bhavan , Block-A
GPO Complex , INA
New Delhi – 110 023

इसके अलावा आप इनके कंट्रोल रूम में फोन करके भी अपनी शिकायत के बारे में बता सकते हैं. सीवीसी हेल्पलाइन नंबर 24651020 है.

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