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मृत्यु के बाद आधार कार्ड और पैन कार्ड का क्या करें?

surrender document after death

सरकारी कामों के लिए कई तरह के Documents की जरूरत रहती है. जिसमें मुख्य रूप से आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट सबसे ज्यादा उपयोग में लाये जाते हैं. ये सभी आपके जीवित रहने तक आपके बहुत काम में आते हैं. लेकिन क्या आपने सोचा है कि मृत्यु के बाद इन सभी दस्तावेज़ का क्या करना चाहिए? इस लेख में आप जानेंगे कि मृत्यु के बाद आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट का क्या करना चाहिए?

मृत्यु के बाद आधार कार्ड का क्या करें? | Surrender Aadhaar Card after Death

आधार कार्ड भारत में सबसे जरूरी पहचान पत्र है. ये एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक का होता है. और बैंक तथा कई जगह पर ये लिंक होता है. कई सरकारी योजनाओं का फायदा भी इसी आधार कार्ड से व्यक्ति को मिल रहा होता है. लेकिन मृत्यु हो जाने पर आधार कार्ड रद्द नहीं होता है. असल में UIDAI के पास मृतक व्यक्ति के आधार कार्ड को रद्द करने की कोई प्रक्रिया नहीं है. आप बस इतना कर सकते हैं कि जिन भी जगह पर ये लिंक है वहाँ Death Certificate जमा करके उन सुविधाओं का लाभ लेना बंद कर सकते हैं.

मृत्यु के बाद पैन कार्ड का क्या करें? | Surrender PAN Card after Death

इन्कम टैक्स भरने और वित्तीय सुविधाओं का लाभ लेने के लिए PAN Card का उपयोग किया जाता है. ये आपके खाते से लिंक होता है और आपके सभी लेन-देन को मोनिटर करता रहता है. व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिवार का कोई सदस्य Income Tax Department में संपर्क करके पैन कार्ड को सरेंडर कर सकता है. लेकिन पैन कार्ड को सरेंडर करने से पहले मृतक व्यक्ति के सभी बैंक अकाउंट को बंद करवा लेना चाहिए.

मृतक व्यक्ति के वोटर आईडी कार्ड का क्या करें? | Cancel Voter ID Card after Death

भारत में वोट डालने के लिए वोटर आईडी कार्ड का उपयोग किया जाता है. ये एक तरीके का पहचान पत्र होता है. ये भारत के 18 साल के नागरिक का ही होता है. ये इस बात का सबूत होता है कि व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल है. व्यक्ति की मृत्यु के बाद इसे रद्द करवाया जा सकता है. परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव कार्यालय में जाकर फॉर्म नंबर 7 भरकर इसे रद्द करवा सकता है. इसे रद्द करवाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत होती है.

मृतक के पासपोर्ट का क्या करें? | Surrender Passport after Death

भारत के बाहर यात्रा करने और कुछ समय तक रहने के लिए पासपोर्ट काफी जरूरी दस्तावेज़ होता है. वैसे तो पासपोर्ट को सरेंडर या रद्द करवाने का कोई प्रावधान नहीं है. लेकिन यदि किसी व्यक्ति का पासपोर्ट है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस पासपोर्ट की वैधता खत्म होने पर वो पासपोर्ट अपने आप अमान्य हो जाता है. ऐसे में उस पासपोर्ट को रद्द करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है.

आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट ये सभी बहुत ही जरूरी दस्तावेज़ है. यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आप उन्हें या तो सरेंडर कर दें या बंद करवा दें. अगर आप इन्हें बंद नहीं करवाते हैं तो कोई और व्यक्ति इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है.

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